रोजगार गांरटी योजना : राशि के दुरूपयोग पर कार्रवाई होगी दैनिक मध्यराज्य मुरैना
मुरैना 27 मई 09/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अकुशल श्रमिकों की मजदूरी पर 60 प्रतिशत व्यय किया जाना है । इस राशि से किसी भी तरह का फर्नीचर, तसला, फावड़ा, पत्थर आदि क्रय नहीं किया जायेगा । प्रावधान के विरूद्व राशि का व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्व कार्रवाई की जायेगी । कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल ने सबलगढ जनपद की ग्राम पंचायत अनधोरा और कैमराकंला के सरपंच एवं सचिव के विरूद्व प्रावधान के अनुसार राशि व्यय नहीं करने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के अनुसार जनपद पंचायत सबलगढ की ग्राम पंचायतों के आंतरिक लेखा परीक्षण के दौरान अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राशि का व्यय करना नहीं पाया गया । जिले की समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रावधान के विरूद्व राशि का व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों से योजना के खाते में राशि जमा कराये और राशि जमा न करने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्व पुलिस में आर्थिक अपराध के प्रकरण दर्ज करायें ।
जनपद पंचायतों में पदस्थ सहायक यंत्रियों को योजना के कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री पर 60-40 के अनुपात पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की ताकीद की गई है । योजना के तहत निर्मित होने वाली स्टापडेम, चेकडेम, गलीबांध, नाला बांध आदि सरंचनाओं के निर्माण में पत्थर खरीद कर कार्य कराने पर रोक लगा दी गई है । अत: यह कार्य मजदूरों द्वारा तोडे गये पत्थरों से ही कराया जाय । इसका उल्लंघन करने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्व पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी ।
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