शुक्रवार, 4 जुलाई 2008

प्रवेश हेतु आवेदन 7 जुलाई तक

प्रवेश हेतु आवेदन 7 जुलाई तक

मुरैना 3 जुलाई 08/ प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मुरैना के अनुसार प्रवेश परीक्षा 2008 की मैरिट सूची में स्थान पाने वाले छात्र/छात्राओं को 7 जुलाई तक आवश्यक रूप से प्रवेश हेतु आवेदन करना होगा। इसके पश्चात प्रतीक्षा सूची से प्रवेश दिये जावेगे।

 

कैलारस जनपद में 124 हितग्राहियों को नवीन आवास और आवास उन्नयन की सुविधा मिली

कैलारस जनपद में 124 हितग्राहियों को नवीन आवास और आवास उन्नयन की सुविधा मिली

मुरैना एक जूलाई 08/ जिला पंचायत मुरैना द्वारा कैलारस जनपद के 100 हतग्राहियों को नवीन आवास हेतु 35 हजार रूपये प्रति आवास के मान से 35 लाख रूपये तथा 24 हितग्राहियों को आवास उन्नयन हेतु प्रति आवास 15 हजार रूपये के मान से 3 लाख  60 हजार रूपये कुल    38 लाख 60 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई हैं ।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच का दायित्व होगा कि वे राशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर हितग्राहियों के खाते में स्वीकृत राशि की आधी राशि प्रथम किश्त के रूप में पहुंचायें तथा कार्य की प्रगति के आधार पर अधिकतम डेढ़ माह में द्वितीय किश्त दी जाय । राशि उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरंपच और सचिव के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कैलारस को दिए गए हैं । हितग्राही को स्वीकृत आवास में शौचालय और धुंआरहित चूल्हे का निर्माण कराना जरूरी होगा ।

जनपद पंचायत कैलारस में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम सुहांस की कलिया, जरैना मानगढ़ के रामलखन, आंतरी के राजू, कैलारस के जीवनलाल, दीपेरा के रामनरेश, कुर्रोली के रतीराम, बड़ागांव के मुरारीलाल, लहर्रा के किशुन, पिपरोनियां के जगन्नाथ, फिसरोली के गंगाराम, मामचोन के कलियान, बधरेटा की श्रीमती , गौल्हारी की रामकुमारी, कोड़ा के रामदीन, पनिहारी के रामेश्वर धाकड़, डुगरावली के रामअवतार सिंह, सेमई के बाबू, हीरावली के मुलायम, ऐचोली के श्यामलाल, कुटरावली के सतेन्द्र, बडमन के रदयु, माधोगढ़ के सूखा, गुलपुरा के अजमेरी, वहीद खां, रमजानी और बल्लू खां, नेपरी के रामस्वरूप, खेडातोर के सोनी, खेडाकलां के हनीफ खां, पचेखा के सियाराम, हटीपुरा की रामश्री, किरावली जहीद के प्रेम, शेखपुर के फेरन, तोरिका के हाकिम, विलगांव क्वारी के रेशम, लाभकरण के रामदयाल, डोगरपुर मानगढ़ के सुन्दरा, चमरगंवा के नरेश, रीझोनी के रमेश, बस्तोली के नारायण, बधरोली के श्रीचन्द्र, मालीबाजना के अतर सिंह, बधरोली के राजेश, बूढसिरथरा के फेरन, गस्तोली के हाकिम, किरावली मानगढ़ के बेदरिया, कोडेरा के रतीराम, तिलोजरी के रामदीन, कोटसिरथरा के करन सिंह, ठाटीपुरा के पप्पू और रामधार ,डमेजर की बेबा ल्होरी अर्रोदा के बनवारी, सुजर्मा की पिरानो बेवा, फातिमा बेबा, अंगूरी, मच्छे खां, करीमन और सूखा, सिंगाचोली के मनोज, नगावली के पीतम, कट्टोली की मूलादेवी, खिरी के हरीशंकर, पलिखनी  की केलाशी, शहदपुर के राजेन्द्र, चोकी के पातीराम, भिलसैया के फदलू, बाल्हेरा के फूलवती, इटोरा के महेश, रिठौनिया के सुग्रीव, निरारा के अमर सिंह, कोंडा की शांती बेबा, विभूती के दीनाराम, डुगरावली के मुरारी, बहराराजगीर के मांगीलाल, बृन्द बाजना के बाजीर खां, कोडेरा के मुन्ना, महेवा के बुधिया जाटव, रजपुरा के कुलियान, और बेबा बेजन्ती,  खेडा कलां के शमसुध्दीन, इमामुध्दीन और महूद, सुहांस के दुल्ली, कैलारस के सोनेराम और आसीन, मामचोन के महेश, बधरेंटा के नाथू, गोल्हारी के राजाराम, सगोरिया के हलके, पनिहारी के मुन्नाखां, डुगरावली के हाकिम, सुहांसके जनक सिंह और अशोक, बधरेंटा के लक्ष्मण, दीपेरा के संतोषी, गोल्हारी के केदार, सुल्तान , सावित्री और महेश को नवीन आवास स्वीकृत हुए हैं । आवास निर्माण हेतु प्रत्येक हितग्राही को दो किश्तों में 35 हजार रूपये प्रदत्त किये जायेंगे।

       इसी प्रकार आवास उन्नयन हेतु गुलपुरा की रइसा और ईसाफ खां, नेपरी के बंटी, पचेखा की मीना, दीपेरा के मनीराम, कुर्रोली की रामकली, विलगांव क्वारी की रामकली, रीझोनी के रामहुत, बधरोली के रघुनाथ, गस्तोली के गोपी, कोडेरा के शिवचरन, तिलोजरी के महाराज, ठाटीपुरा के नादिया, डमेजर के मावसिया, अर्रोदा के रणवीर, मामचोन की हरीवाई, सुजर्मा की शांतिवाई और युनूस खां, कट्टोली के सुरेश, बाल्हेरा के इशाक खां और  असनाद खां, गोल्हारी के हीरादे, पनिहारी की मांगी और डुंगरावली की हटीला को 15-15 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

 

31 फौती एवं वृध्दों के वारिसों को शस्त्र लायसेंस स्वीकृत

31 फौती एवं वृध्दों के वारिसों को शस्त्र लायसेंस स्वीकृत

मुरैना 2 जुलाई 08/ जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने कार्यालय में फौती एवं वृध्दों के वारिसों को शस्त्र हस्तांतरण हेतु लंबित 31 आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कर शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किये हैं ।

       मुरैना गांव के शरण बिहारी उर्फ मुन्ना पुत्र दुर्गाप्रसाद, गनपति का पुरा के दीवान सिंह सखवार पुत्र जसरामसिंह, पचोखरा के सुघरसिंह पुत्र राजाराम, खिरी के भेरूलाल पुत्र चतुरीप्रसाद, पंजाबीपुरा बानमोर के कमलजीत छोकर पुत्र मोहन सिंह सिख को (दो लायसेस), भाईखॉकापुरा के करन सिंह पुत्र लोचन सिंह, , सिहोरा के अरविन्द सिंह पुत्र भगवान सिंह, घाडोर के छत्रपाल सिंह पुत्र स्व. श्री धनीराम यादव , रायपुर के पंचम सिंह पुत्र गोपाल रावत, गलेन्द्रा के बदन सिंह पुत्र सीताराम कुशवाह, दतहरा के शैलेन्द्र सिंह तोमर पुत्र कोमल सिंह तौमर, कैमरा धाध के महेश सिंह पुत्ररतनलाल यादव,  अम्बाह के संजीव अग्रवाल पुत्र रामेश्वर अग्रवाल, रायपुर जखौना के कृपाल सिंह पुत्र सोवरन सिंह तोमर, तिलोजरी के राजेन्द्र पुत्र देवचन्द्र, नावलीबडागांव के मोहन सिंह पुत्र मंगल सिंह, मोरीपुरा बधरेटा के पातीराम पुत्र देवाराम,नादपुरा मांगरोल के आशाराम पुत्र लखपति, दीपेरा के नरेश कुमार त्यागी पुत्र सुरेश चन्द्र त्यागी, बूखापुरा के नाहरसिंह पुत्र गरसिंह, दिमनी के द्वारिका प्रसाद पुत्र वृखा, परसोटा के प्रकाश पुत्र सियाराम , सुमावली के मुकेश बाबू पुत्र शंकर लाल, सिगरोली के रामअवतारसिंह पुत्र सियाराम, सिकरवार जौरा खुर्द के राकेश पुत्र हरिविलास, जौरा के इन्साफ अहमद पुत्र अजमेरी खांन, देवगढ़ के अमित कुशवाह पुत्र रमेश कुशवाह, जौरा के सत्येन्द्रपाल सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह , भैसरोली के महेश सिंह सिकरवार पुत्र करन सिंह और  ग्राम किशनगढ़ी कैलारस के रामधारसिंह पुत्र बाबूसिंह को शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किये गये हैं । समस्त आवेदकों से अपेक्षा की गई है कि वे तत्काल जिला कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा में आकर अपना लायसेंस प्राप्त करें ।

 

तरसमा में सी.सी. रोड निर्माण के लिए 2 लाख 39 हजार रूपये मंजूर

तरसमा में सी.सी. रोड निर्माण के लिए 2 लाख 39 हजार रूपये मंजूर

मुरैना 2 जुलाई 08/ कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने गोकुल ग्राम तरसमा में सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण के लिए 2 लाख 39 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की है । गोकुल ग्राम अधोसरंचना मद से 1 लाख 67 हजार रूपये तथा विधायक निधि मद से 72 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है । कार्य एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को 50 हजार रूपये की राशि कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रदाय की गई है ।

 

रसोईघर के निर्माण के लिए 63 लाख 90 हजार रूपये प्रदाय

रसोईघर के निर्माण के लिए 63 लाख 90 हजार रूपये प्रदाय

मुरैना 2 जुलाई 08/ जिले की 213 माध्यमिक शालाओं में रसोई घर और भंडार गृह का निर्माण कराया जायेगा । प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को इसके लिए 60 हजार रूपये के मान से राशि दी जायेगी । मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा ने उक्त माध्यमिक शालाओं में रसोई घर और भंडार गृहके निर्माण के लिए प्रतिशाला 30 हजार रूपये के मान से 63 लाख 90 हजार रूपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में प्रदाय करने की स्वीकृति दी है ।

 

मुरैना जिले में वर्षा

मुरैना जिले में वर्षा

मुरैना 2 जुलाई 08/ मुरैना जिले में एक जून से अब तक 364.3 मि.मी.वर्षा रिकार्ड की गई है, जो गत वर्ष इसी अवधि में हुई 75.2 मि.मी.वर्षा से 289.1 मि.मी.अधिक है ।

 

सहारा इंडिया फायनेसिंयल कार्पोरेशन पर प्रतिबंध

सहारा इंडिया फायनेसिंयल कार्पोरेशन पर प्रतिबंध

मुरैना 2 जुलाई 08/ भारतीय रिजर्व बैंक ने निक्षेपकों के हित संरक्षण एवं वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सुधार के दृष्टिगत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत मेसर्स सहारा इंडिया फायनेंसियल कार्पोरेशन लिमिटेड को जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है ।

       ज्ञात हो कि वित्तीय संस्थापनों तथा प्लानटेशन कंपनियों में जनता द्वारा किये गये निवेशों व निक्षेपों में भारी अनियमितता एवं धोखाधडी के प्रकरण प्रदर्शित होने के कारण मध्य प्रदेश शासन द्वारा निक्षेपकों के हित संरक्षण के लिए '' मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2001'' लागू किया गया है । इस अधिनियम के मूल उध्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम अधिकारी बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट न्यायालय स्थापित किया गया है । प्रतिबन्धात्मक आदेश के अनुसार इस संस्थान द्वारा 4 जून 2008 से निवेशकों से किसी भी प्रकार का निवेश स्वीकार करने पर रोक रहेगी तथा निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि की परिपक्वता उपरांत वापसी सुनिश्चित की जायेगी ।

 

पंचायत मंत्री ने किया दो हाई स्कूल का शुभारंभ

पंचायत मंत्री ने किया दो हाई स्कूल का शुभारंभ

मुरैना 2 जुलाई 08/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने गतमंगलवार को ग्राम दोरावली, और वर्रेंण्डा में नवीन हाईस्कूल का शुभारंभ किया । उन्होंने दोनों विद्यालयों के परिसर में पौधरोपण कर हरियाली महोत्सव की शुरूआत की ।

       पंचायत मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने कहा कि शासन ने गांव गरीब और किसान के विकास को प्राथमिकता दी है । उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की भी बेहतर पहल की जा रही है । जिले के 23 मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल में उन्नत किया गया है और इनके लिए पर्याप्त स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है । उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की व्यवस्था में सुधार के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं । मुरैना जिले में विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए 90 करोड़ रूपये के कार्य कराये जा रहे हैं । नहरों के जीर्णोद्वार के लिए साढे चार सौ करोड़ रूपये के कार्य जारी है । जिले के हर गांव को मुख्य सडक से जोड़ने का कार्य भी द्रुतगति से कराया जा रहा है । उन्होंने दौरावली में डांडे वाली माता के मंदिर पर दर्शनार्थियों के लिए एक हॉल के निर्माण के साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दौरावली पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण कराने की घोषणा की ।

       इस अवसर पर सर्व श्री दुलारे सिंह, गंगाप्रसाद मावई, गजेन्द्र सिंह मावई, परिमाल सिंह कंषाना, दीवानसिंह, सरपंच बादशाह सिंह, सरपंच शिवसिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.एम. उपाध्याय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना श्री शिवप्रसाद तथा वडी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे ।

 

सबलगढ़ जनपद में 128 हितग्राहियों को मिली नवीन आवास और आवास उन्नयन की सुविधा

सबलगढ़ जनपद में 128 हितग्राहियों को मिली नवीन आवास और आवास उन्नयन की सुविधा

मुरैना 2 जूलाई 08/ जिला पंचायत मुरैना द्वारा सबलगढ़ जनपद के 103 हतग्राहियों को नवीन आवास हेतु 35 हजार रूपये प्रति आवास के मान से 36 लाख 05 हजार रूपये तथा 25 हितग्राहियों को आवास उन्नयन हेतु प्रति आवास 15 हजार रूपये के मान से 3 लाख 75 हजार रूपये कुल 39 लाख 80 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई हैं ।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच का दायित्व होगा कि वे राशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर हितग्राहियों के खाते में स्वीकृत राशि की आधी राशि प्रथम किश्त के रूप में पहुंचायें तथा कार्य की प्रगति के आधार पर अधिकतम डेढ़ माह में द्वितीय किश्त दी जाय । राशि उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरंपच और सचिव के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सबलगढ़ को दिए गए हैं । हितग्राही को स्वीकृत आवास में शौचालय और धुंआरहित चूल्हे का निर्माण कराना जरूरी होगा ।

जनपद पंचायत सबलगढ़ में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम बामसोली के जनवेद , रामपुरकलां की श्रीमती ल्होरी बाई, रूनधान खालसा के जीवन लाल, गोबरा के श्रीनिवास, बेरखेडा के मुन्ना यादव, बरोठा के मुन्ना और सुगम, केमाराकलां के बनवारी, अनधोरा के महेन्द्र, टेंटरा की गुड्डी और मुन्नीबाई, रामपहाड़ी के रमेश, कीरतपुर के रामदीन, गुलालई के जगनू, मांगरोल के अशोक, श्रीलाल, और महेन्द्र, खरिका के केदार, बटेश्वरा के खूबी, खेरोन के पोच्या, गुरेमा के राधे, जमुनीपुरा के दुल्लीराम, किशोरगढ़ के श्यामसिंह, खेरला के परिमाल, बेरईगिर्द के राजल्ली खां, बक्सपुर के मातादीन,पासोन खुर्द के करन यादव, कुतधानके रामनिवास, बावड़ीपुरा के भैंरोलाल, गोदोली के हरेती, कैमाराखुर्द के कृपा, जवाहर गढ़ के रामनिवास,जाबरोल के अलीमुद्दीन मुवारिक रसूली  और इशाक अली, पचेर के मुकुटी, खोह के बाबूलाल, गुलालई के अशोक सहरिया, मांगरोल के जलालुद्दीन, कैमारी के पाना, पूछंरी की आनन्दी, खरिका के श्री निवास, अटार की रामदुलारी, खेडा डिगवार के श्रीपति, बावड़ी के अशोक, डिगवार की श्रीमती मिथरोबेबा, रामगढ़ की पानाबाई, रहू का गांव की मंगला, बनवारा के लखन, बत्तोखर की रामा, नोरावली के सम्पत्ति, खेरोन के बाबू, बटेश्वरा के सियाराम, कढ़ावना के रामेश्वर, हरापुर के मोहरसिंह, रतनपुर के जसवन्त, कल्याणपुर के मानसिह, रूपा का तोर के रमेश शाक्य, संतोषपुर के गंगाराम, बेरई गिर्द के सरवन, राजाकातोर की सगुना, उदनपुर के रामअवतार, कुल्होल के भोरूलाल, शिवलाल का पुरा के दाताराम, कटघर के वीरेन्द्र और बसन्ती, चनोटी के भगवानदास और गोरेलाल, बक्सपुर की रामरती, पासोनकला के रामेश्वर धाकड़, पहाड़ी के संतराम, लकेंजरा के जुग्गे सिंह, टोंगा केजीगन्दे जाटव, पिपरधान के सुल्तान, जलालगढ़ के माखन, धरसोला की कस्तूरी बाई, सलमपुर के मुकेश, सिमरोदा किरार के रामुजी, सालई की बेबा लीला, सराय के हलुके, बेरखेडा की प्रेमवती, सेमना के पूरन सिंह, बरोठा केलखन और वीरेन्द्र,अनधोरा के बंशीराम, कीरतपुर के बृजलाल, गुरेमा के गेंदालाल, खेरला के अतर सिंह, बेरई गिर्द के गनपति, बक्सपुर केपूरन जाटव, बामसौली के निहाल, पासोनकला की किन्ती, जाबरोल के वहीद उल्लाह, बत्तोखर के फोदा, मुरारी, गेंदा और निब्बू, बामसोली की मेहरूनिसा और सुल्तान खां, टेंटरा के गुलसन और असगर खां तथा पूछंरी की रामबाई को नवीन आवास स्वीकृत हुए हैं । आवास निर्माण हेतु प्रत्येक हितग्राही को दो किश्तों में 35 हजार रूपये प्रदत्त किये जायेंगे।

       इसी प्रकार आवास उन्नयन हेतु बाबड़ीपुरा की गुड्डी बेबा, बरोठा की कैलाशी, कैमाराकलां के बाबू, टेंटरा की सुनीता, जाबरोल के कमल, जाटोली के बंटी, रामपहाड़ी के कमलेश,मांगरोल की सरला, रामगढ़ की सामन्ती, रहूंगांवके ओमप्रकाश, बनवारी के रामस्वरूप, बत्तोखर के रामचरन, नोराबली खेरोन के राधेश्याम, खेरोन केरूस्तम खां, राजाकातोर के पन्नू , कटघर के गिरवर, चनोटी के विजय सिंह, बामसोली के हरीसिंह, रामपुरकला के सामलिया, सालई के विस्सूराम, खरिका के फेली खां, गुरेमा की गुड्डी वेबा और शुमाल खां, टेंटरा के अल्लादीन और जमुनीपुरा के निजात खां को 15-15 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

 

लोक कल्याण शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित

लोक कल्याण शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित

मुरैना 2 जुलाई 08/ ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देनेतथा उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से मुरैना जिले में लोककल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने माह जुलाई में आयोजित होने वाले लोक कल्याणशिविरों का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है ।

       निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत पोरसा के खेरली में 4 जुलाई को, अम्बाह के भोनपुरा में10 जुलाई को, मुरैनाके बिचौला में 11 जुलाई को, जौरा केसांटा में 17 जुलाई को , कैलारस के किसरोली में 24 जुलाई को, पहाडगढ़ के बघेल में 18 जुलाई को और सबलगढ़ के मांगरौल में 25जुलाई को लोक कल्याण शिविर आयोजित किये जायेंगे । इन शिविरों में अधिकारी उपस्थित रहकर जन समस्याओं का निराकरण करेंगे और ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं से अवगत करायेंगे ।

 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: अम्बाह जनपद में सी.सी.खरंजा, निर्माण के लिए 24 लाख रूपये मंजूर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: अम्बाह जनपद में सी.सी.खरंजा, निर्माण के लिए 24 लाख रूपये मंजूर

मुरैना 2 जुलाई 08 / कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री रामकिंकर गुप्ता ने अम्बाह जनपद की 15 ग्राम पंचायतों में सी.सी. खरंजा निर्माण के लिए 23 लाख 91 हजार 634 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के तहत 11 लाख 70 हजार 735 रूपये और 12 वां वित्त आयोग निधि से 12 लाख 20 हजार 899रूपये की स्वीकृति दी गई है ।

       जनपद पंचायत अम्बाह के ग्राम पंचायत दोहरा, चांदकापुरा, रूपहरी, श्यामपुर खुर्द, ऐसाह, डण्डोली, विचोला, गोठ, बलिपुर, कुथियाना, कचनोधा,रानपुर, बडफरा, खिरेंटा और जौहा में सी.सी. खरंजा निर्माण के लिए 23 लाख 91 हजार 634 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की है । 

       स्वीकृत कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत रहेगी । कार्य ग्राम स्तरीय निगरानी समिति की देख-रेख में कराये जांयेगे । कार्य स्थल पर 12 वां वित्त आयोग निधि से प्रावधानित राशि का विवरण देते हुए सूचना फलक लगाना होगा । कार्य पर ठेकेदारों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा जो कार्य मजदूरों द्वारा किया जा सकता है, उसमें मशीनों के उपयोग पर रोक रहेगी । मजदूरी का भुगतान जॉव कार्ड धारी मजदूर को बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा । कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसके रख- रखाव की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की रहेगी । कार्य की विभिन्न अवस्थाओं के फोटोग्राफिक अभिलेख रखने होंगे ।

 

रूस्‍तम के भयमुक्‍त मुरैना में वारदातों का तूफान जारी, शहर से दो मोटर साइकिल चोरी, मोटर साइकिल सवार से छीने दस हजार

रूस्‍तम के भयमुक्‍त मुरैना में वारदातों का तूफान जारी, शहर से दो मोटर साइकिल चोरी, मोटर साइकिल सवार से छीने दस हजार

मुरैना 3 जुलाई 08, शहर मुरैना और अंचल में आया वारदातों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है, आज शहर मुरैना के बीचोंबीच से दो मोटर साइकिले चोरी होने की खबर है ।

एक मोटर साइकिल आज प्रधान डाकघर से एक अल्‍पबचत एजेण्‍ट योगेश कुमार गोयल पुत्र नरेन्‍द्र गोयल की उस वक्‍त गायब हो गयी जब वह एजेन्‍सी के किसी काम से डाकघर गया हुआ था । बमुश्किल 3 या 4 मिनिट बाद ही वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी मोटरसाइकिल वहॉं से गायब थी । नरेन्‍द्र गोयल एक गरीब छोटा सा टायपिस्‍ट है जो मुरैना कलेक्‍ट्रेट में टायपिंग कार्य करता है । ग्‍वालियर टाइम्‍स से चर्चा करते करते वह फूट फूट कर रो पड़ा, उसने बताया कि उसकी यामाह लिबेरो कम्‍पनी की मैरून रंग की मोटर साइकिल है जो कि वर्ष 2003 में खरीदी गयी थी जिसका एन्जिन चेसिस नंबर 5 टी एस ओ /20/8 है । गाड़ी का नंबर MP 06 HA 7476 है । घटना आज दोपहर 12:30 बजे की है । पुलिस ने समाचार लिखे जाने तक घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी ।

 

दूसरी घटना कलेक्‍ट्रेट से किसी पटवारी की मोटर साइकिल गायब हो जाने की है, घटना का विस्‍तृत विवरण प्रतीक्षारत है ।

तीसरी घटना में मुरैना के ब्राह्मण पत्रकारों ने एस.पी. मुरैना को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि एक मोटर साइकिल सवार व्‍यक्ति से कुछ बदमाश 10 हजार रूपये छुड़ा कर भाग गये । इसी ज्ञापन में बताया गया है कि पचौरी हलवाई की दूकान से बदमाश 3 लाख 44 हजार रूपये से भरा  थैला चुरा कर भाग गये । 

 

ब्राह्मण पत्रकारों पर हो रहे इस अत्‍याचार के खिलाफ ब्राह्मण पत्रकारों ने आन्‍दोलन की धमकी दी है ।

अपहृत नितिन तिवारी रिहा, तीन डकैत पकड़े, रामसहाय गूजर अपने साथीयों सहित बच निकला

अपहृत नितिन तिवारी रिहा, तीन डकैत पकड़े, रामसहाय गूजर अपने साथीयों सहित बच निकला

मुरैना 3 जुलाई 08, मुरैना पुलिस द्वारा आज रात को एक मुठभेड़ का दावा करते हुये विगत 29 मई 2008 से डकैत रामसहाय गूजर द्वारा अपहृत किये गये गांधी कालोनी मुरैना निवासी नितिन तिवारी पुत्र विशम्‍भर तिवारी को मुक्‍त करा लिया ।

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया हे कि नितिन तिवारी को उसके मित्रों शेरा उर्फ झबर सिंह गुर्जर निवासी पचोखरा, पपिया मुसलमान, एवं थान सिंह गुर्जर ने 29 मई को पीने खाने के बहाने एक नीले रंग की मारूति से लिवा ले गये और फरार डकैत रामसहाय गूजर निवासी ग्राम मोरोली जिला धौलपुर राजस्‍थान के गिरोह को सौंप दिया । डाकू रामसहाय गूजर द्वारा द्वारा अपहृत नितिन के परिजनों को लगातार धमकी देकर 30 लाख रूपये की फिरौती की मांग की जा रही थी । जिसके चलते पुलिस ने अपनी गुप्‍त रणनीति बनाई और अपहरणकर्ताओं के तमाम नाते रिश्‍तेदार दोस्‍त यारों से पूछताछ की गयी ।

पुलिस को विगत रात खबर मिली कि डकैत रामसहाय अपने गिरोह के साथ अपहृत नितिन तिवारी को लेकर चम्‍बल नदी पार करके कैमरा के बीहड़ में भगवानदास बाबा की जग्‍गा पर पड़ाव डाले हुये है । इस सूचना पर कार्यवाही करते हुये पुलिस ने भगवानदास बाबा की जग्‍गा पर दविश दी तो रात्रि 1 बजे जग्‍गा के चबूतरे पर कुछ लोगों की हलचल प्रतीत हुयी । जिस पर पुलिस ने डकैतों को ललकारा तो डकैत बीहड़ों में तितर बितर होकर भागे, जिनका पीछा किया गया तो तीन बदमाश डकेत रणजीत सिंह पुत्र मुरारी लाल गुर्जर, निवासी चपरौली, मोहन प्रकाश पुत्र मुरारी लाल गुर्जर, निवासी चपरौली, मनोज कुमार पुत्र अतर सिंह कड़ेरा निवासी तोर जिला धौलपुर पकड़े गये । अपहृत नितिन तिवारी डरा सहमा वहॉं बने एक कमरे में दुबका हुआ मिला ।

बकौल जनचर्चा

पूरे आपरेशन में फायरिंग नहीं हुयी । और अपहृत नितिनि तिवारी के बदले दिल्‍ली से डकैत रामसहाय गूजर की पत्‍नी और उसके बच्‍चों को पुलिस ने बंधक बना लिया था और डकैत रामसहाय गूजर को नितिन तिवारी को रिहा करने के लिये बाध्‍य कर दिया था । उल्‍लेखनीय यह है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब कोई अपहृत बिना फिरौती दिये छूटा हो । इस बार वाकई पुलिस ने बिना फिरौती के, केवल पकड़ के बदले पकड़ वाले फार्मूले से नितिन तिवारी को रिहा करा लिया है । नितिन तिवारी के परिवार की ऐसी हैसियत नहीं थी कि वह फिरौती दे पाता । 

गुरुवार, 3 जुलाई 2008

पत्रकार शर्मा के 36 हजार रूपये चोरी, कलेक्‍ट्रेट के सामने गुफा मन्दिर के पास से साढ़े तीन लाख की चोरी, पुलिस अपने कमीशन के इन्‍तजार में हाथ पर हाथ धरे बैठी, ब्राह्मण पत्रकारों ने एस.पी. को ज्ञापन दिया

पत्रकार शर्मा के 36 हजार रूपये चोरी, कलेक्‍ट्रेट के सामने गुफा मन्दिर के पास से साढ़े तीन लाख की चोरी, पुलिस अपने कमीशन के इन्‍तजार में हाथ पर हाथ धरे बैठी, ब्राह्मण पत्रकारों ने एस.पी. को ज्ञापन दिया   

मुरैना 3 जुलाई 08, एक ही दिन में 30 जून को वरिष्‍ठ पत्रकार रामगोविन्‍द शर्मा के 36 हजार रूपये कलेक्‍ट्रेट स्थित तहसील के सामने से चुरा लिये, एस.पी.आफिस यहॉं से चन्‍द कदम की दूरी पर है । इसी दिन एक अन्‍य व्‍यक्ति के साढ़े तीन लाख रूपये भी चोरों ने पार कर दिये । यह घटना भी कलेक्‍ट्रेट के ठीक सामने स्थित गुफा मन्दिर के निकट घटित हुयी । फिलहाल पुलिस हाथ पर हाथ धरे, चोरों से अपने कमीशन के आने का इन्‍तजार कर रही है । ब्राह्मण पत्रकारों ने एस.पी. को अपना ज्ञापन घटना के विरोध में सौंप दिया है । उल्‍लेखनीय है कि अन्‍य जाति के पत्रकारों के यहॉं चोरी लूट होने पर तथाकथित पत्रकार संघ मौन और लापता रहते हैं, सभी पत्रकार संघ एक जाति विशेष की जेबी संस्‍थायें बन कर रह गये हैं ।

 

मुरैना के विजयगढ़ में डेढ़ लाख की डकैती, चार को मरणासन्‍न किया, पुलिस को खबर थी डकैती की, गांधी कालोनी से जुड़े डकैती के तार

मुरैना के विजयगढ़ में डेढ़ लाख की डकैती, चार को मरणासन्‍न किया, पुलिस को खबर थी डकैती की, गांधी कालोनी से जुड़े डकैती के तार

मुरैना 3 जुलाई 08, मुरैना में चल रही आपराधिक वारदातों का तूफान थम नहीं रहा है, अम्‍बाह तहसील के महुआ थाना क्षेत्र में ग्राम विजयगढ़ में मंगलवार की रात कच्‍छा बनियान गिरोह ने एक ब्राह्मण परिवार के यहॉं धावा बोल कर चार लोगों को घायल कर मरणासन्‍न कर डेढ़ लाख की डकैती डाल दी । पूरे गॉंव में घटना के दरम्‍यान किसी को कानों कान खबर नहीं लगी ।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक विजयगढ़ के राधेश्‍याम शर्मा के घर में बीती रात लगभग आधा दर्जन कच्‍छा बनियान धारी बदमाश घुस आये । बदमाशों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात लूट लिये । परिवार पर सरियों व डण्‍डों से वार कर दिया जिससे घर के सदस्‍य घायल हो गये । बदमाश रात करीब ढाई बजे घर में घुसे । जब वे सोने चांदी के जेवरात आदि ढूंढ़ने लगे तो घर की महिलायें जाग गईं, उन्‍होंने बदमाशों का मुकाबला किया लेकिन बदमाशों ने उन पर डण्‍डों व सरियों से हमला कर दिया जिसमें राधेश्‍याम के घर के मनोज, आशीष, संगीता, और मनीषा गंभीर रूप से जख्‍मी हो गये । रात में ही चारों को मरणासन्‍न अवस्‍था में जिला अस्‍पताल मुरैना में लाया गया । पुलिस ने डकैती का मामला कायम कर लिया है ।

पुलिस को खबर थी डकैती की, गांधी कालोनी से जुड़े डकैती के तार

घटना वाली रात ग्‍वालियर टाइम्‍स डॉट कॉम के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी एडवोकेट नरेन्‍द्र सिंह तोमर ''आनन्‍द'' ने रात 1 और 1:15 बजे के बीच कच्‍छा बनियान पहने करीब चार पॉंच लोगों को गॉंधी कालोनी मुरैना में गायों और कुत्‍तों को पत्‍थरों से मार मार कर भगाते देखा था जो विभिन्‍न तीन तिराहों चौराहों पर अलग अलग ग्रुप में खड़े थे, श्री तोमर ने इसकी खबर फोन से पुलिस को तुरन्‍त दी थी लेकिन पुलिस ने इत्‍तला को हवा में उड़ा दिया, संभवत: वे वही लोग हों जिन्‍होंने विजयगढ़ में घटना वाली रात डकैती डाली अथवा संभवत: उसी गिरोह का पार्ट-2 रहा हो और शहर मुरैना या गांधी कालोनी में ही किसी वारदात की नीयत से घूम रहा हो । यदि पुलिस समय पर कार्यवाही करती तो या तो विजयगढ़ की वारदात नहीं होती अथवा डकैत हाथ आ जाते । श्री तोमर ने अकेले ही बदमाशों का पीछा किया था, और तोमर को देख बदमाश गांधी कालोनी पार्क तथा रामअवतार शर्मा की गली की ओर भागे लेकिन गांधी कालोनी में स्‍ट्रीट लाइटें न होने से वे अंधेरे में गायब हो गये ।

उल्‍लेखनीय है कि हाल ही में श्री तोमर के घर में चोरी हुयी है, जिससे वे अब रात भर जाग कर अन्‍य मोहल्‍लेवासीयों तथा घर के अन्‍य सदस्‍यों की मदद से खुद ही जाग कर पहरा देते हैं । और कई इत्‍तलायें अब तक पुलिस को दे चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती जिससे हर बार बदमाश और चोर हाथ से निकल जाते हैं । स्‍ट्रीट लाइटों के अभाव में भी उनका लम्‍बी दूर तक पीछा नहीं किया जा सकता है ।

 

बुधवार, 2 जुलाई 2008

सूचना आयोग ने मुरैना न्‍यायालय को आवेदक को 15 दिन में सूचनायें उपलब्‍ध कराने के आदेश दिये, आयोग के निर्देश पर मिली आवेदक को सूचनायें, आयोग की लताड़ के बाद अब अधिनियम की धारा 4 का भी पालन करेगा मुरैना न्‍यायालय

सूचना का अधिकार में सूचनायें न देने पर मुरैना न्‍यायालय के विरूद्ध 25 हजार के जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ

खास रपट नरेन्‍द्र सिंह तोमर ''आनन्‍द''

सूचना आयोग ने मुरैना न्‍यायालय को आवेदक को 15 दिन में सूचनायें उपलब्‍ध कराने के आदेश दिये

आयोग के निर्देश पर मिली आवेदक को सूचनायें, आयोग की लताड़ के बाद अब अधिनियम की धारा 4 का भी पालन करेगा मुरैना न्‍यायालय

मुरैना 2 जुलाई 08, अंतत: लड़ते लड़ते आवेदक की विजय हुयी । हालांकि मुकाबला टेढ़ा था कठिन था, और किस्‍सा जल में रहकर मगर से वैर करने वाला था, लेकिन लड़ाई अधिकारों को पाने और हक की थी, सत्‍य की शक्ति और हौसलों की सवारी पर चढ़कर गरीब तथा लाचार होने के बाद भी वह जंग जीत गया ।

एक चींटीं जब किसी हाथी को चुनौती देती है, तो उपहास का पात्र बन जाती है, वह भी बन गया था लेकिन चींटीं ने आखिर हाथी को पछाड़ दिया । और भारत के उन हजारों आसधारीयों को आशा और हौसलों की एक किरण दे दी जो सूचना का अधिकार पाने के लिये आज तक संघर्षरत हैं ।

मध्‍यप्रदेश के सूचना आयोग ने न्‍याय व सच्‍चाई का साथ देते हुये थोड़ी सी हिम्‍मत दिखाई है इसे कुछ हद तक शुभ ही माना जा सकता है । ऐसे मिसाली (माइल स्‍टोन्‍ड) फैसले आयोग थोड़ी सी हिम्‍मत जुटाकर सुनाता रहे तो लोगों में सूचना का अधिकार के प्रति पुन: विश्र्वास जागेगा और लगभग विस्‍मृत किये जा चुके इस जन अधिकार को पुनर्जीवन प्राप्‍त होगा । मेरी नजर यह प्रतीकात्‍मक अलार्म बनना चाहिये और मीडिया में ऐसे निर्णयों को खास तवज्‍जो दी जाना चाहिये ।

मुरैना जिला की छोटी सी तहसील कैलारस में वकालत करने वाले एडवोकेट लज्‍जाराम पाण्‍डेय की मध्‍यप्रदेश के राज्‍य सूचना आयोग को की गयी द्वितीय अपील में यह निर्णय आया है । आयोग ने अपने ताजे निर्णय में मुरैना जिला न्‍यायालय को 15 दिवस के भीतर सूचनायें उपलब्‍ध कराने के सख्‍त आदेश के साथ ही जिला न्‍यायालय मुरैना के लोकसूचना अधिकारी एस.आर.अनगरे के खिलाफ 25 हजार रूपये की जुर्माना वसूलने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है ।

कैलारस के एडवोकेट लज्‍जाराम पाण्‍डेय द्वारा 4 जनवरी 2007 को सूचनायें चाहे जाने के लिये अपना आवेदन मुरैना जिला न्‍यायालय के लोकसूचना अधिकारी एस.आर.अनगरे के समक्ष प्रस्‍तुत किया, अनगरे द्वारा अपने लोकसूचना अधिकारी होने सम्‍बन्‍धी तथ्‍य से इंकार किया जिस पर आवेदक लज्‍जाराम द्वारा मुरैना के तत्‍कालीन जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश बी.डी.राठी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्‍तुत किया, बी.डी. राठी उस समय जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश होने के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मध्‍यप्रदेश के माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारी नियुक्‍त किये गये थे, इसी आदेश के तहत माननीय उच्‍च न्‍यायालय म.प्र. ने न्‍यायालय अधीक्षक एस.आर. अनगरे को मुरैना जिला न्‍यायालय का लोकसूचना अधिकारी नियुक्‍त किया था । लेकिन आवेदक लज्‍जाराम पाण्‍डेय द्वारा सूचना का अधिकार के तहत आवेदन प्रस्‍तुत किया तो दोनों ही लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपनी नियुक्तियों को जो कि मध्‍यप्रदेश उच्‍च न्‍यायालय द्वारा की गयी, दरकिनार करते हुये, अपीलीय अधिकारी बी.डी.राठी ने खुद को लोकसूचना अधिकारी के रूप में प्रकट कर आवेदक लज्‍जाराम पाण्‍डेय से उसका आवेदन ग्रहण कर लिया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही करने और पंजीबद्ध करने के बजाय नियमित न्‍यायालयीन कार्यवाही में लेकर आवेदन क्रमांक 53 पर पंजीकृत कर लिया, इसके अलावा एक तमाशा और भी किया आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ अधिनियम के तहत आवेदन शुल्‍क के रूप में मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 10 रूपये का नान जूडिशियल स्‍टाम्‍प भी संलग्‍न किया था इसके अतिरिक्‍त आवेदक से 10 रूपये अतिरिक्‍त और भी दोबारा आवेदन के साथ ही शुल्‍क के रूप में वसूल लिये जिसकी रसीद क्रमांक 94/1734 काट दी गयी ।

उपरोक्‍त बातों के अलावा और भी अधिक गंभीर बात थी कि आवेदक ने बी.डी.राठी पर नोटरी नियुक्ति के पैनल भेजे जाने में भ्रष्‍टाचार के आरोप लगाते हुये, बी.डी.राठी द्वारा संपादित कार्यालयीन कार्यवाहीयों के दस्‍तावेज मांगे गये थे । और खुद के खिलाफ आरोपग्रस्‍त सूचना के अधिकार के आवेदन को न केवल स्‍वयं ही अनाधिकृत रूप से ग्रहण किया बल्कि उसकी सुनवाई भी कर डाली और निर्णय भी सुना डाला ।

जब आरोपी ही जज हो तो फैसला क्‍या होगा, वही हुआ आवेदक के आवेदन को अधिनियम में प्रावधानित कोई भी कार्यवाही किये बगैर सीधे ही 10 एवं 11 जनवरी (दो भिन्‍न आदेश) 2007 को खारिजी आदेश जारी कर आवेदक को सूचना दिये जाने से अधिनियम की धारा 8(1) (जे) की शक्ति की आड़ लेकर खारिज कर दिया ।

आवेदक लज्‍जाराम पाण्‍डेय के इस आवेदन के खारिज होने के बाद बड़ी विचित्र स्थिति उत्‍पन्‍न हो गयी । आवेदक के आवेदन को लोकसूचना अधिकारी के बजाय अपीलीय अधिकारी ने ग्रहण कर फैसला सुना दिया था, सो अब प्रश्‍न यह था कि आवेदक लज्‍जाराम पाण्‍डेय अधिनियम की धारा 19 के तहत अपनी पहली अपील कहॉं व किसे प्रस्‍तुत करे । ऐसी स्थिति में आवेदक ने अधिनियम की धारा 19 को पालन करते हुये अपनी पहली अपील मध्‍यप्रदेश उच्‍च न्‍यायालय के ग्‍वालियर व जबलपुर के अपीलीय अधिकारीयों तथा स्‍वयं पुन: बी.डी.राठी को अपीलीय अधिकारी के रूप में प्रस्‍तुत कर दी साथ ही एक प्रति मध्‍यप्रदेश के सूचना आयोग को भी भेज दी ।

विचित्र स्थिति निर्मित हो जाने से, उच्‍च न्‍यायालय ने बी.डी.राठी को नियमित स्‍थानान्‍तरण प्रक्रिया के तहत मुरैना से अन्‍यत्र स्‍थानान्‍तरित कर दिया । लेकिन तकनीकी विसंगति व त्रुटि प्रकरण में आ जाने से प्रथम अपील अनिराकृत ही रही । तब आवेदक ने मध्‍यप्रदेश के सूचना आयोग अपनी द्वितीय अपील प्रस्‍तुत की । इस द्वितीय अपील को म.प्र. के राज्‍य सूचना आयोग द्वारा क्रमांक ए-0195 पर पंजीकृत कर लिया और सुनवाई प्रारंभ की ।

लगभग एक साल बाद आयोग ने आवेदक लज्‍जाराम पाण्‍डेय की अपील का निराकरण करते हुये मुरैना जिला न्‍यायालय के खिलाफ अपना फैसला 10 अप्रेल 2008 को सुनाया और आवेदक को 15 दिन के भीतर सूचनायें उपलब्‍ध कराने के आदेश दिये । और मुरैना जिला न्‍यायालय के लोकसूचना अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रूपये जुर्माना वसूलने की कार्यवाही अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रारंभ कर दी ।

आयोग के फैसले के लगभग 50 दिन बाद मुरैना जिला न्‍यायालय ने आवेदक को सूचनायें उपलब्‍ध करवा दीं । लेकिन आवेदक द्वारा अपने आवेदन में मुरैना जिला न्‍यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 4 के पालन किये जाने एवं इण्‍टरनेट पर जानकारीयां उपलब्‍ध कराये जाने सम्‍बन्‍धी सवाल पर हैरत अंगेज उत्‍तर देते हुये सारा दोष म.प्र.उच्‍च न्‍यायालय के ऊपर पटक दिया है और कहा है कि म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय ने इस धारा का पालन करने के आदेश 24 मई 2008 को दिये जाना बताया गया है ।

आवेदक लज्‍जाराम पाण्‍डेय को सूचनायें प्राप्‍त हुयीं इस लम्‍बी लड़ाई से अवश्‍य ही अन्‍य लोगों को प्रेरणा प्राप्‍त होगी । उल्‍लेखनीय है कि लज्‍जाराम पाण्‍डेय गरीब अभिभाषक है, इसके बावजूद वह लड़ा और जीता ।