दस अपराधी जिला बदर
मुरैना 11 जनवरी 10/ अपर जिला दंडाधिकारी श्री निसार अहमद ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मुरैना जिले के दस अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं ।
पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर अपराधी सरनाम सिंह कुशवाह, नीरज मेहतर, बंटी कुशवाह, कुदई कुशवाह, राजू शर्मा, पूरन शर्मा, भूरा किरार, जयराम सिंह गुर्जर, आशाद खां और जवर सिंह कुशवाह को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी की सीमा से निष्काशित किया गया है । आदेश के उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जायेगी ।
ग्राम डांगरिया पुरा निवासी अपराधी सरनाम सिंह पुत्र रूप सिंह कुशवाह पर थाना जौरा और सुमावली में 11, अपराधी जबर सिंह पुत्र रूप सिंह कुशवाह पर थाना जौरा और सुमावली में 9, पुराना जौरा निवासी नीरज पुत्र रमेश मेहतर पर थाना जौरा में 11, बंटी पुत्र रमेश कुशवाह पर थाना जौरा में 11, ग्राम फद्दीपुरा निवासी कुदई पुत्र रामरतन कुशवाह पर थाना सिविल लाईन में 8, ग्राम रेतपुरा निवासी राजू पुत्र श्याम सुन्दर शर्मा पर थाना अम्बाह में 8, सिंगलपुरा निवासी पुरन पुत्र रामगोपाल शर्मा पर थाना जौरा में 9, नयागांव निवासी भूरा पुत्र गुलाव सिंह किरार पर थाना बानमोर में 8, ग्राम गडोरा निवासी जयराम सिंह पुत्र अजब सिंह गुर्जर पर थाना सराय छौला और सिटी कोतवाली में 6 तथा सब्जी मंडी जौरा निवासी आशाद पुत्र धुन्नी खां पर थाना जौरा में 12, आपराधिक मामले दर्ज हैं ।
उक्त अपराधियों की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला बदर करने के आदेश पारित किये गये हैं।