शुक्रवार, 4 जनवरी 2008

लोक अदालत आज

लोक अदालत आज

मुरैना 4 जनवरी 2007 // जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री शुक्ला के अनुसार वर्ष 2008 की प्रथम लोक अदालत 5 जनवरी 2008 को न्यायालय परिसर में आयोजित की जा रही है । लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी तथा क्लेम प्रकरणों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा । पक्षकार अपने विवादित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे हेतु संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रस्तुत कर सकते हैं । न्यायालय में प्रस्तुत न किए गए प्रकरणों को भी सचिव जिला प्राधिकरण तथा न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अरविन्द कुमार गोयल के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें किसी भी तरह के न्याय शुल्क की आवश्यकता नहीं है ।

 

शहरी क्षेत्र में कैरोसिन का वितरण आज से बीपीएल कार्ड पर पांच और एपीएल कार्ड पर चार लीटर कैरोसिन मिलेगा

शहरी क्षेत्र में कैरोसिन का वितरण आज से

बीपीएल कार्ड पर पांच और एपीएल कार्ड पर चार लीटर कैरोसिन मिलेगा

मुरैना 4 जनवरी 2008 // सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत जिले के नगरीय क्षेत्रों में 5 जनवरी से कैरोसिन का वितरण प्रारंभ किया जायेगा । इसके लिए जिले के प्रत्येक नगर में स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं, जहां से उचित मूल्य दुकानों तथा लायसेंसधारी दुकानों के माध्यम से नियत तिथियों में राशन कार्डों पर प्रात: 9 बजे से 5 बजे तक कैरोसिन का वितरण किया जायेगा । बीपीएल और अन्त्योदय कार्डधारी उपभोक्ताओं को पांच लीटर तथा एपीएल कार्डों पर चार लीटर प्रति कार्ड के मान से कैरोसिन प्रदाय किया जायेगा ।

       जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शिरोमणि दौहरे के अनुसार मुरैना नगर में वार्ड क्रमांक 1 से 6 तक के उपभोक्ताओं को आई.टी.आई. कार्यालय फाटक वाहर से 5,6 एवं 7 जनवरी को तथा वार्ड क्रमांक  7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 19 एवं 20 के उपभोक्ताओं को नगर पालिका कार्यालय के पीछे परिसर से 5, 6 और 7 जनवरी को कैरोसिन वितरित किया जायेगा । इसी प्रकार 8, 9 और 10 जनवरी को वार्ड क्रमांक 21,22,23,24,25,27,28 एवं 29 के उपभोक्ताओं को नगर पालिका कार्यालय के पीछे परिसर से और वार्ड क्रमांक 17,18,30,31,32,33,34, 35,36,37, 38,39 के उपभोक्ताओं को टॉउन हॉल जीवाजी गंज से कैरोसिन का वितरण किया जायेगा ।

       रेस्ट हाउस परिसर पोरसा, पुलिस थाना परिसर अम्बाह, नगर पालिका कार्यालय एवं उप तहसील परिसर बानमोर, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी प्रागंण जौरा, जनपद कार्यालय प्रागंण कैलारस तथा पुलिस थाना परिसर सबलगढ़ पर संबंधित नगर के उपभोक्ताओं को प्रथम चरण में 5,6 और 7 जनवरी को तथा द्वितीय चरण में 8,9 और 10 जनवरी को दो चरणों में मिट्टी का तेल वितरित किया जायेगा ।

 

गुरुवार, 3 जनवरी 2008

वनवासी जनजातियों को मिले जमीन के अधिकार, खेती और वन उत्‍पादों के संग्रह, इस्‍तेमाल और विक्रय के साथ पशु भी चरा सकेगें

वनवासी जनजातियों को मिले जमीन के अधिकार, खेती और वन उत्‍पादों के संग्रह, इस्‍तेमाल और विक्रय के साथ पशु भी चरा सकेगें 

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की पहचान) अधिनियम की मुख्य विशेषताए

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम के कार्यान्यन के लिए 1 जनवरी, 2008 को नियम अधिसूचित किए जाने के साथ ही जनजातीय लोगों और अन्य वनवासियों के साथ अन्याय दूर करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के बनने के बाद अब जनजातीय लोगों और अन्य वनवासियों को अपने अधिकार क्षेत्र से संबध्द वनभूमि पर खेती करने के अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इसके साथ ही उन्हें लघु वन उत्पादों के स्वामित्व, संग्रह इस्तेमाल और बिक्री के अधिकार भी प्राप्त हुए है। उन्हें वनों के भीतर पशु चराने जैसे परंपरागत वन अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार उन जनजातीय लोगों को प्राप्त होंगे, जो 13 दिसंबर 2005 से पहले वनों में रह रहे थे और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। इसी प्रकार 13 दिसंबर 2005 से पहले 3 पीढ़ियों से वनों में रहे और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर अन्य परंपरागत वन वासियों को भी ये अधिकार प्राप्त होंगे।

ग्राम पंचायतें दावे आमंत्रित करेंगी, जिनकी जांच वन अधिकार समिति द्वारा की जाएगी। वन अधिकार समिति में ग्राम पंचायत के 10-15 सदस्य शामिल होंगे। इन सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य अनुसूचित जातियों के तथा एक-तिहाई महिलाएं होंगी। समिति मौके पर जायेगी और दावों के स्वरूप और प्रभाव की भौतिक जांच करेगी। सभी तरह से संतुष्ट होने पर समिति अपनी अनुशंसा सब डिविजनल स्तर की समिति को अग्रसारित करेगी। यह समिति अंतिम रूप से चिचार किए जाने के लिए संबध्द प्रस्तावों को जिला स्तर की समिति को भेजेगी। जिला स्तरीय समिति में जिला पंचायतों के तीन सदस्य भी शामिल होंगे, जिनमें कम से कम दो अनुसूचित जनजाति के होंगे। इनमें वन वासियों अथवा आदिम जनजातीय समूहों से संबध्द व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकरों को मान्यता) अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

क) अधिनियम उन वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जों को मान्यता प्रदान करता है, जो पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की गयी। इससे वन में रहने वाले अनुसूचित जातियों के सदस्यों के साथ ऐतिहासिक अन्याय दूर किया जा सकेगा।

ख) अधिनियम अन्य परंपरागत वनवासियों के अधिकारों को भी मान्यता प्रदान करता है, बशर्ते वे 31.12.2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों से मुख्य रूप से वनों में रह रहे हों, और अपनी वैध आजीविका जरूरतों के लिए वनो अथवा वनभूमि पर रह रहे हों। इस प्रयोजन के लिए एक ''पीढ़ी'' का अर्थ है, 25 वर्ष की अवधि।

ग) इस अधिनिमय के अंतर्गत वन अधिकारों को मान्यता देने और अधिकार प्रदान करने के लिए निर्धारित तारीख 13 दिसंबर, 2005 है।

घ) अधिनियम में वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए वन भूमि पर कब्जे की सीमा तय करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत उसी भूमि का मालिकाना हक देने का प्रावधान है, जिस पर वास्तव में कब्जा हो। ऐसी भूमि की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगी।

ङ) अधिनिमय में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों, जिन्हें 'महत्त्वपूर्ण वन्य जीव परिवास' के रूप में नया नाम दिया गया है, में भी नियमित आधार पर अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है।

च) अधिनियम में किसी वनवासी अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों के सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा अलग अलग या साझा रूप में आवास या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए इस्तेमाल की जा रही वनभूमि को कब्जे में रखने और वहां रहने का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है।

छ) अधिनियम में लघु वन उत्पादों के संग्रह, इस्तेमाल और बिक्री के लिए स्वामित्त्व पहुंंच के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी है। यह उत्पाद परंपरागत दृष्टि से गांवों की सीमाओं के भीतर एकत्र किए जाते रहे हैं। अधिनियम में ''लघु वन उत्पादों' को परिभाषित किया गया है। इनके अंतर्गत इमारती लकड़ी को छोड़कर वे सभी वन उत्पाद शामिल हैं, जिनकी उत्पत्ति पौधे से हुई हो। इनमें बांस, बुरुश की लकड़ी, अंगूर, बेंत, टसर, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदु या केंडु के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, जड़ें, टूयूबर और अन्य ऐसे ही उत्पाद शामिल हैं।

ज) अधिनियम में स्वस्थाने पुनर्वास के अधिकार को मान्यता दी गयी है। इसके अंतर्गत उन मामलों में वैकल्पिक भूमि देने का प्रावधान शामिल हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को 13.05.2000 से पहले किसी भी प्रकार की वन भूमि से कानूनी अधिकार प्रदान किए बिना गैर कानूनी ढंग से हटाया गया हो।

झ) अधिनियम में स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ियों, पेयजल आपूर्ति और पानी की पाइप लाइनों, सड़कों, विद्युत एवं संचार लाइनों आदि प्रयोजनों के लिए वन भूमि का इस्तेमाल करने संबंधी सरकार के अधिकार को स्वीकार किया गया है।

ञ) अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिकार वंशागत होंगे, लेकिन वे अन्यसंक्राम्य अथवा हस्तांतरणीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति-पत्नी दोनों के नाम दर्ज किए जायेंगे, जबकि एकल व्यक्ति के मामले में अकेले नाम पर दर्ज होंगे। प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के अभाव में वंशागत अधिकार अगले निकट संबंधी को दे दिए जायेंगे।

ट) अधिनियम में प्रावधान है कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन-भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जा सकेगा, जब तक पहचान और जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती।

ठ) अधिनियम के अनुसार वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन वासियों को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों के मामले में ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों के स्वरूप और सीमा के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकरण निर्दिष्ट किया गया है।

अधिनियम से मिलने वाले लाभ :

क) अधिनियम के फलस्वरूप वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और अन्य परंपरागत वन वासियों के वन भूमि अधिकारों और आजीविका के लिए भूमि की स्वयं खेती करने के लिए वन में रहने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी है।

ख) वे लघु वन उत्पादों तक पहुंच कायम कर सकेंगे, उनका इस्तेमाल कर सकेगें, और उन्हें बेच सकेंगे।

ग) उन्हें स्वयं के कब्जे वाली वन भूमि से हटाए जाने या स्थानांतरित किए जाने के खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा।

घ) भूमि का मालिकाना हक स्पष्ट रूप से प्राप्त होने के बाद वे विभिन्न सरकारी योनाओं का लाभ पाने के हकदार होंगे।

ङ) क्योंकि ग्राम सभा को वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन वासियों को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों के मामले में व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों के स्वरूप और सीमा के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकरण निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए स्थानीय समुदायोेंं को पीईएसए अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अधिकारिता मिल सकेगी।

च) वनो में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता मिलने और अधिकार प्रदान किए जाने के अंतर्गत वन्य जीवों, वनों और जैव विविधता के संरक्षण, परिरक्षण और पुनरुत्पादन का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

छ) अधिनियम में शादी शुदा के मामले में पति-पत्नी दोनों के नाम से संयुक्त रूप में और अविवाहित के मामले में एकल स्वामी के रूप में वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था है। इससे वनों में महिला निवासियों को भी समान रूप से लाभ पहुंचेगा।

 

मध्‍यभारत में कड़ाके की सर्दी ,पारा शून्‍य पर, सड़कों पर सन्‍नाटा पसरा

मध्‍यभारत में कड़ाके की सर्दी ,पारा शून्‍य पर, सड़कों पर सन्‍नाटा पसरा

मध्‍यभारत इन दिनों पारा शून्‍य के आसपास झूलने और नदियों के बीच बसाहट तथा शीत लहर के चलते कड़ाके की सर्दी की चपेट में है ।

अंचल के ग्‍वालियर गुना शिवपुरी मुरैना दतिया भिण्‍ड भरतपुर श्‍योपुर इटावा धौलपुर श्‍योपुर आगरा क्षेत्र तेज शीत लहर की चपेट में आकर भीषण सर्दी के प्रभाव में हैं । कई जगह तो तापमान शून्‍य से नीचे चल रहा है । अनेक जगह पानी जम कर बर्फ बन गया है ओर पेड़ पौधो पर ओस व कोहरा जम कर बर्फ में तब्‍दील हो गया है ।

ग्‍वालियर चम्‍बल अंचल में पारा शून्‍य के आसपास झूल रहा है । कड़ाके की सर्दी के चलते सड़कों पर सन्‍नाटे पसर गये हैं । सबसे अधिक आवारा पशुओं और कुत्‍तों बिल्‍ली आदि की हालत ज्‍यादा खराब है, अधिक ठण्‍ड से अनेक जानवरों की अकड़ जाने से मौत हो रही है, पक्षियों के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं ।

इस सबके चलते और नववर्ष के दौर में शराब की दूकानों की पौ बारह है, अंचल में शराब इन दिनों जहॉं अनाप शनाप दामों पर मिल रही है वहीं उसमें भारी मिलावट की भी शिकायतें आ रहीं हैं ।     

 

कालेजों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने वाले क्रीडा अधिकारी दंडित किये जायेंगे

कालेजों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने वाले क्रीडा अधिकारी दंडित किये जायेंगे

मुरैना 4 जनवरी 2008 // महाविद्यालयों में पदस्थ क्रीड़ा अधिकारियों को नियमित रूप से महाविद्यालयों के क्रीड़ा स्थलों पर उपलब्ध रहने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाये जाने पर उनकी वेतन वृध्दि रोकी जायेगी और अनुपस्थिति वाले दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

यह कार्यवाही इस शिकायत के बाद की गई कि कतिपय महाविद्यालयों के क्रीड़ा अधिकारी तथा कोच महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण न देते हुए निजी संस्थानों, क्लबों तथा अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में समय व्यतीत करते हैं, जबकि उनके वेतन का भुगतान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है।

आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों और प्राचार्यों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक अनिवार्यत: महाविद्यालयों के क्रीड़ा स्थलों पर उपलब्ध रहेंगे। यदि महाविद्यालय के क्रीड़ा दल को प्रशिक्षण के लिये सुबह अथवा शाम की पारी में खेल मैदान पर उपलब्ध होने की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में प्राचार्यों से इन कार्यक्रमों को अनुमोदित कराकर आयुक्त उच्च शिक्षा को भेजा जायेगा। वहां से इन कार्यक्रमों को वेबसाइट पर प्रकाशित कर विद्यार्थियों को सूचना दी जायेगी कि क्रीड़ा अधिकारी एवं कोच किस समय पर महाविद्यालय के खेल मैदान में प्रशिक्षण देने के लिये उपलब्ध रहेंगे।

मौसम एवं सुविधा के अनुरूप खेल गतिविधियां पूरे वर्ष संचालित की जायेंगी। इसके लिये आवश्यक होने पर जन-भागीदारी से अनुमोदन प्राप्त कर क्रीड़ा शुल्क लेकर विद्यार्थियों के लिये खेल सुविधा प्रदान की जायेगी। विकल्प के तौर पर खेल में रुचि रखने वाले विद्यार्थी आपसी सहयोग से भी यदि खेल सामग्री का प्रबंध करना चाहें तो उन्हें प्रोत्साहित कर खेल सामग्री की व्यवस्था की जायेगी। टीम का अभ्यास पूरे साल जारी रखा जायेगा। निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी अपरिहार्य कारण से महाविद्यालय के विद्यार्थियों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था, क्लब अथवा विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी अथवा कोच की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य के माध्यम से सम्पूर्ण प्रकरण आयुक्त उच्च शिक्षा को भेजकर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त की जाये। किसी भी अन्य खेल प्रतियोगिता में, जिसमें महाविद्यालय की टीम सम्मिलित न हो, भाग लेने की अनुमति क्रीड़ा अधिकारी/कोच को प्रदान नहीं की जायेगी।

 

 

मुरैना की 84 बालिकायें लाड़ली लक्ष्मी बनी

मुरैना की 84 बालिकायें लाड़ली लक्ष्मी बनी

मुरैना 4 जनवरी 08- घटते लिंगानुपात की समस्या से ग्रस्त मुरैना जिले में बालिकाओं के सुखद भविष्य के शुभ संकेत मिले हैं । यहां की 84 बालिकायें लाड़ली लक्ष्मी बनी हैं । इक्कीस बर्ष की आयु पूर्ण होने पर तथा 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने पर और 12 वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने पर ये बालिकायें लखपति बन जायेगी ।

       बालिकाओं के शैक्षणिक तथा आर्थिक स्तर में सुधार एवं उनके अच्छे भविष्य की आधार शिला रखने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई  लाड़ली लक्ष्मी योजना में जिले की 120 बालिकाओं को चिन्हित कर प्रकरण शासन को प्रेषित किये गये । अब तक 84 बालिकाओं के प्रकरण स्वीकृत होकर शासन से 5 लाख 04 हजार रूपये की अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है । इन बालिकाओं के लिए 6 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मानसे राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे जा चुके हैं । इन सभी लाडली लक्ष्मी को आगामी चार वर्ष तक 6 हजार रूपये प्रति वर्ष के मान से राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय कर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे । इस प्रकार पांच वर्षों में कुल 30 हजार रूपये के राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये जायेंगे ।

      लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी 2006 के पश्चात जन्म लेने वाली बालिका को लाडली लक्ष्मी बनाकर लाभान्वित किया जाना है । इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका के माता पिता को दो जीवित बच्चों के रहते हुए परिवार नियोजन अपनाना जरूरी है । इस योजना के तहत बालिका को कक्षा छटवीं में प्रवेश पर दो हजार रूपये, कक्षा नौवीं में प्रवेश पर चार हजार रूपये, कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश पर सात हजार पांच सौ रूपये तथा ग्यारहवीं और बारहवीं में पढाई के समय दो वर्ष तक दो सौ रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे । बालिका के 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एवं 18 वर्ष के पूर्व विवाह नहीं करने पर तथा 12 वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एक मुश्त राशि का भुगतान किया जायेगा । इस प्रकार भुगतान की गई राशि एक लाख रूपये से अधिक होगी ।

       जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के अनुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना मुरैना शहरी की दृष्टि पुत्री दिलीप गर्ग, ऋतिका पुत्री हीरालाल गुप्ता, तनिष्का (खुशी) पुत्री पवन बांदिल पूनम पुत्री गुलावसिंह, हिमांशो पुत्री नरेन्द्र बरेलिया अर्पिता पुत्री अमित गुप्ता नंदनी पुत्री लोकेन्द्र राघव, निष्ठा पुत्री पंकज जैन सोमवती पुत्री दाऊजी, हनी पुत्री राधारमन शर्मा, दुर्गा पुत्री संदीप और हनी पुत्री प्रमोद चौहान परियोजना मुरैना ग्रामीण के अन्तर्गत मंजू पुत्री सुरेश, मुस्कान पुत्री विष्णु, प्रियंका पुत्री प्रीतमसिंह, नेहा पुत्री अशोक शर्मा, प्रिन्सी पुत्री प्रभू विश्वकर्मा , सजना पुत्री श्रीकृष्ण किरण पुत्री धर्मवीर राठौर, शिवानी पुत्री रामस्वरूप, साक्षी पुत्री कौशलेन्द्र, दिव्या पुत्री राजेश, गुडिया पुत्री राजकुमार, मुस्कान पुत्री बनवारी लाल यादव, लक्ष्मी पुत्री मनोजसिंह, रानी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, शिवानी पुत्री जोगेन्द्र सिंह मनू पुत्री वासुदेव गुर्जर, महक पुत्री धर्मेन्द्र सिंह, उर्वसी पुत्री मुकेश शर्मा, पूजा पुत्री लक्ष्मी , पूनम पुत्री मजवूत सिंह, और शान्ती पुत्री विजेन्द्र यादव लाड़ली लक्ष्मी बनी हैं ।

       परियोजना अम्बाह के अन्तर्गत गुड़िया पुत्री नागेन्द्र शर्मा, साक्षी पुत्री रामनरेश तोमर, रोशनी पुत्री मनोज जाटव, पलक पुत्री रमेश सिंह तोमर, याचिका पुत्री दिनेश सेंगर, शिवी पुत्री मुकेश तोमर, प्रियंका पुत्री दलवीर सिंह तोमर पूनम पुत्री रामलखन तोमर, मुस्कान पुत्री विनोद तोमर, रितू पुत्री ह्दयनारायण ओझा, करिश्मा पुत्री महेश सिंह तोमर तथा नंदिनी पुत्री विश्वनाथ शर्मा , परियोजना पोरसा के अन्तर्गत शिवानी पुत्री हरेन्द्र सिंह, प्रियंका पुत्री रामरूप सिंह शिवानी पुत्री अरविन्द्र सिंह, शशि पुत्री भूपेन्द्र सिंह दामिनी पुत्री मोहन सिंह रागिनी पुत्री संजय सिंह गुडिया पुत्री अनिल सिंह , चांदनीपुत्री रतीराम सिंह , सपना पुत्री मायाराम और सरिता पुत्री रवीन्द्र, परियोजना जौरा के अन्तर्गत दिव्या पुत्री सतेन्द्र सिंह, पूनम पुत्री राकेश, तनु पुत्री गनेशसिंह सिकरवार, खुशवू पुत्री राजेश, मिनी पुत्री जीवेन्द्र पाराशर, ज्योति पुत्री नरोत्तम सिंह खुशी पुत्री गिर्राज, राखी पुत्री विनोद, वर्षा पुत्री भरत लाल, साक्षी पुत्री छविराम और राधाबाई पुत्री सीताराम सिंह, परियोजना कैलारस के अन्तर्गत प्राची पुत्री सुनील शर्मा, मोनिका पुत्री प्रमोद धाकड़ सनीमा पुत्री माखन जाटव और शिवानी पुत्री मेघसिंह, परियोजना पहाडगढ के अन्तर्गत मुस्कान पुत्री सेवाराम जाटव और शालू पुत्री मुकेश अर्गल एवं रागिनी पुत्री श्यामसिंह तथा परियोजना सबलगढ के अन्तर्गत रूकमनी पुत्री बामराय, स्नेहा पुत्री रक्षपाल, रानी पुत्री अशोक शिवानी पुत्री राजबीर, दीक्षा पुत्री राघवेन्द्र, आरती पुत्री दर्शन लाल, गुडिया पुत्री मुनीश, हरिलता पुत्री विनोद बंसल,डिम्पल पुत्री दीनदयाल आर्य, बेवी पुत्री मुकेश शाक्य और वर्षा पुत्री ज्ञानसिंह को लाड़ली लक्ष्मी बनाते हुए 6-6 हजार रूपये के राष्ट्रीय बचत पत्र दिये गये हैं ।

 

मेटो का प्रशिक्षण प्रारंभ

मेटो का प्रशिक्षण प्रारंभ

मुरैना 3 जनवरी 2008 // राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के तहत प्रत्येक ग्राम में चयनित मेटों का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कैलारस श्री ए.पी.वर्मा के अनुसार यह प्रशिक्षण 24 दिसम्बर से 10 जनवरी तक तीन चरणों में दिया जा रहा है । प्रत्येक चरण में 22 पंचायतों के चयनित मेटों को उपयंत्रियों द्वारा प्रशिक्षणदिया जा रहा है ।

 

कैलारस में 606 बालिकाओं को साइकिल वितरित

कैलारस में 606 बालिकाओं को साइकिल वितरित

मुरैना 3 जनवरी 2008 // साइकिल प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कक्षा आठवीं उत्तीर्ण ग्राम से वाहर हाईस्कूल में नियमित अध्ययन हेतु जाने वाली छात्रा को नि:शुल्क साइकिल प्रदाय की जाती है । कैलारस जनपद में इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विधायक श्री मेहरवानसिंह रावत ने 606 वालिकाओं को नि: शुल्कसाइकिलों का वितरणसमारोह पूर्वक किया । इस अवसर पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी श्री जी.पी. पाण्डे और विद्यालयों के प्राचार्य तथा ग्रामीण जन उपस्थित थे ।

       संकुल सुजरमा की 32, गोल्हारी की 167, कन्या कैलारस की 321 , कुटरावली की 86 छात्राओं को साइकिल वितरितकी गई ।

 

कैलारस में 606 बालिकाओं को साइकिल वितरित

कैलारस में 606 बालिकाओं को साइकिल वितरित

मुरैना 3 जनवरी 2008 // साइकिल प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कक्षा आठवीं उत्तीर्ण ग्राम से वाहर हाईस्कूल में नियमित अध्ययन हेतु जाने वाली छात्रा को नि:शुल्क साइकिल प्रदाय की जाती है । कैलारस जनपद में इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विधायक श्री मेहरवानसिंह रावत ने 606 वालिकाओं को नि: शुल्कसाइकिलों का वितरणसमारोह पूर्वक किया । इस अवसर पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी श्री जी.पी. पाण्डे और विद्यालयों के प्राचार्य तथा ग्रामीण जन उपस्थित थे ।

       संकुल सुजरमा की 32, गोल्हारी की 167, कन्या कैलारस की 321 , कुटरावली की 86 छात्राओं को साइकिल वितरितकी गई ।

 

सर्पदंश से मृत व्यक्ति के परिजन को पचास हजार रूपये की सहायता

सर्पदंश से मृत व्यक्ति के परिजन को पचास हजार रूपये की सहायता

मुरैना 3 जनवरी 2008 // राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार ग्राम सिकरोदा निवासी श्रीमती सुमन को 50 हजार रूपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है । श्रीमती सुमन को यह सहायता सर्पदंश के कारण गत 8 सितम्बर को उनके पति अवधेश की मृत्यु हो जाने से तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरैना की अनुशंसा पर स्वीकृत की गई हे । तहसीलदार को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

सवा तीन लाख बच्चों को पिलाई जायेगी पोलियो रोधी दवा

सवा तीन लाख बच्चों को पिलाई जायेगी पोलियो रोधी दवा

मुरैना 3 जनवरी 2008 // पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत पल्स पोलियो बूथ पर जन्म से लेकर पांच वर्ष तक के 3 लाख 32 हजार 833 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जायेगी । इस हेतु मुरैना जिले में 2 हजार 126 बूथ बनाये गये हैं तथा पोलियों की दवाई पिलाने के लिए 2 हजार 371 टीम बनायी गयी है । इसके अतिरिक्त बाजार, हाट, मेला एवं बस स्टेंड तथा रेल्वे स्टेशन पर दवाई पिलाने के लिए 132 टीमों का गठन किया गया है । मुरैना जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुल 2 हजार 126 बूथ बनाये गये है । इस हेतु 264 सुपरवाईजर एवं 5072 वैक्सीनेटर नियुक्त किये गये है । अभियान में लगाये गये कर्मचारियों एवं सुपरवाईजरों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सेक्टर चिकित्सक एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास एवं जिला स्तर के अधिकारियों को इन्टरनल मॉनीटर नियुक्त किया गया है ।

       कलेक्टर मुरैना ने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से अपील की है कि वे सभी सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पोलियों बूथ पर अवश्य पिलावें एवं देश के भविष्य को विकलांग होने से बचावें । कलेक्टर ने समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य करें । यदि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । उल्लेखित है कि भारत में अभी तक 500 केस पोलियो के हो चुके है । जिस में 310 उत्तर प्रदेशमें तथा 161 विहार में है । इसके अलावा अन्य राज्य आंघ्र पदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा , राजस्थान,महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, उडिसा तथा पश्चिम बंगाल में भी पोलियो के केस पाये गये है । स्पष्ट है कि अभी तक पोलियो रोग का खतरा टला नहीं है । इसी लिए 6 जनवरी को अभियान का यह अतिरिक्त चक्र चलाया जा रहा है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.विकास दुबे ने समस्त विभागों के अधिकारयों, कर्मचारियों , शिक्षकों , पालकों , छात्रों , जन प्रतिनिधियों , व्यापारी संगठनों, कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि 6 जनवरी 2008 के अभियान को सफल बनाने हेतु पोलियो बूथ पर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलावें ।

 

कार्य योजना 31 जनवरी तक प्रस्तुत करने के निर्देश

कार्य योजना 31 जनवरी तक प्रस्तुत करने के निर्देश

मुरैना 3 जनवरी 2008 // मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय कुमार वर्मा ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न उपयोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार कर 31 जनवरी तक प्रस्तुत करने के निर्देश नोडल अधिकारियों को दिए हैं ।

       ज्ञात हो कि निर्मल नीर उप योजना के लिए कार्य पालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शैलपर्ण उप योजना के लिए उप वन मण्डलाधिकारी और भूमि शिल्प उप योजना के लिए सहायक भू- संरक्षण अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । इन सभी उप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008- 09 के लिए 20- 20 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । नोडल अधिकारियों को लक्ष्य अनुरूप कार्य योजनातैयार कर 31 जनवरी तक प्रस्तुत करने को कहा गया है ।

 

उपचार हेतु 10 हजार रूपये की सहायता

उपचार हेतु 10 हजार रूपये की सहायता

मुरैना 3 जनवरी 2008 // मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से ग्राम सुर्जमा निवासी श्री रविकुमार पालीवाल को कान के उपचार हेतु 10 हजार रूपये की सहायता मंजूर की गई है । कलेक्टर ने स्वीकृत राशि का आहरण कर प्रकरण से संबंधित अस्पताल को भुगतान कराने के निर्देश तहसीलदार को दिये हैं ।

 

सामूहिक सूर्य नमस्कार 12 जनवरी को

सामूहिक सूर्य नमस्कार 12 जनवरी को

 

मुरैना 3 जनवरी 2008 // स्वामी विवेकानंद जयंती पर 12 जनवरी को प्रात: 9 बजे डा. भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम मुरैना में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जायेगा । सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम में कक्षा 5 से 12 तक के छात्र- छात्रायें स्कूली गणवेश में भाग लेंगे तथा कक्षा 1 से 4 तक के बच्चे दर्शक के रूप में उपस्थित रहेंगे ।

       पूरे प्रदेश में लोग एक समय और एक निर्देश पर सूर्य नमस्कार कर सकें, इसके लिए प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी प्रायमरी चैनलों से सूर्य नमस्कार के निर्देश प्रसारित किये जांयेगे । स्वयंसेवी संस्थाओं और अशासकीय शिक्षण संस्थाओं से भी सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया गया है ।

       अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गत दिवस सम्पन्न बैठक में उक्त आयोजन को गरिमापूर्ण ढंग से मनाये जाने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया और कार्यक्रम की विस्तृत रूप रेखा तैयार की गई । निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सामूहिक  सूर्य नमस्कार और प्राणायाम में भाग लेने वाले छात्र- छात्राओं का पूर्वाभ्यास 11 जनवरी को किया जायेगा । आयोजन दिनांक को सभी बच्चे प्रात: 8 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर 8­.30 बजे तक कतार वध्द होंगे । प्रात: 8.55 पर राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् के सामूहिक गायन उपरांत तीन बार सूर्य नमस्कार और पांच बार प्राणायाम कराया जायेगा । प्रात: 9.30 बजे मुख्य अतिथि का सम्बोधन होगा।

       पंचायत स्तर पर उक्त आयोजन संबंधित सरपंचों के मुख्य आतिथ्य में ग्राम के प्रमुख स्थल पर आयोजित होगा । विकास खण्ड मुख्यालय पर जनपद अध्यक्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे ।

       डा. भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार के संचालन के लिए सर्वश्री पुरूषोत्तम पचौरी, प्रहलाद सिंह सिकरवार, रामप्रकाश सिंह तोमर, कृष्णदास शर्मा , विजेन्द्र तोमर और अम्बरीश पाराशर की डयूटी लगाई गई है ।

 

बुधवार, 2 जनवरी 2008

गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया जायेगा

गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया जायेगा

मुरैना 2जनवरी 08- मुरैना जिले में गणतंत्र दिवस गरिमापूर्ण ढंग से समारोह पूर्वक मनाया जायेगा। मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउन्ड पर आयोजित होगा, जहां प्रात: 9 बजे  मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा और संयुक्त परेड की सलामी ली जायेगी। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे और विभिन्न विभागों द्वारा विकास झांकियां निकाली जायेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्पानित भी किया जायेगा।

       यह जानकारी अपर कलेक्टर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न गणतंत्र दिवस की तैयारी बैठक में दी गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री आशकृत तिवारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

       गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के पश्चात मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जायेगा। इसके पश्चात एस.ए.एफ., जिला पुलिस बल, सीनियर एवं जूनियर एन.सी.सी., स्काउटस गाइडस, जूनियर रेडक्रास, अभ्युदय आश्रम, केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट किया जायेगा। समारोह में शिक्षा, उद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, जिला पंचायत, पशु चिकित्सा, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, वन, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, कृषि, आदिम जाति कल्याण विभागों द्वारा झांकियां निकाली जायेगी।झांकियों की विषय वस्तु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 और विजन 2020 पर आधारित रहेगा। स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जायेगी, जो नगर भ्रमण के उपरान्त समारोह स्थल पर पहुंचेगी।

       गणतंत्र दिवस समारोह पर आयोजित कार्यक्रम के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रहेंगे। स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चयन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई और पेयजल आदि व्यवस्था मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेंगे। स्वतंत्रता सग्राम सैनानियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने की जिम्मेदारी तहसीलदार मुरैना की रहेगी। समारोह की अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौपी गई।

       बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत कराना है, उनकी सूची 20 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भेजी जाये। मुख्य समारोह से पहले प्रात: 8 बजे सभी कार्यालयों में कार्यालय प्रमुखों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा। इसी तरह के कार्यक्रम ब्लॉक, तहसील और ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगे।

 

मुरैना में 142 में से 76 शिकायतों का निराकरण

मुरैना में 142 में से 76 शिकायतों का निराकरण

मुरैना 2जनवरी 08- राज्य  शासन के निर्देशानुसार मुरैना के टाउन हॉल में आयोजित दो दिवसीय जन शिकायत निवारण शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त 142 शिकायतों में से 76 का मौके पर ही निराकरण कराया जा चुका है । शेष 66 शिकायतों के निराकरण हेतु अपर कलेक्टर श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा द्वारा एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है । विभागीय अधिकारियों को शिकयतों का निपटारा कर संबंधित आवेदकों को की गई कार्रवाई से अवगत कराने की हिदायत दी गई है ।

       शिविर में स्थापित विभागीय काउण्टरों पर पुलिस विभाग के 5, जिला पंचायत के 31, उप संचालक पंचायत के 8, जिला खाद्य एवं आपूर्ति के 3, जिला शिक्षा विभाग के 7, जिला परियोजना समन्वयक के 6, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 7, म.प्र.विद्युत मंडल के 14, स्वास्थ्य विभाग के 3, जिला महिला बाल विकास विभाग के 5, नगर पालिका के 6, प्रभारी अधिकारी आर्म्स के 8, तहसीलदार मुरैना के 6, शिकायत शाखा के 5, एसडीओ अम्बाह के 1, सबलगढ के 3 और मुरैना के 15 एंव आदिम जाति कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग , वन विभाग, प्रधानमंत्री सडक योजना , उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुरैना, उघोग एवं व्यापार केन्द्र लीडबैंक एवं अधीक्षक उद्यान विभाग के एक -एक शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

 

मेटों के परीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित

मेटों के परीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित

मुरैना 2 जनवरी 08- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश के सफल क्रियान्वयन हेतु मुरैना जिले में प्रशिक्षित 2520 मेटों के परीक्षण और प्रमाणीकरण का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को मेटों के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिए गये है।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा के अनुसार जनपद पंचायत मुरैना में 3, 11 और 23 जनवरी, पोरसा में 4,14 और 24 जनवरी, अम्बाह में 5,15 और 25 जनवरी, जौरा में 7,16 और 28 जनवरी, पहाडगढ में 8,17 और 29 जनवरी, कैलारस में 9,18 और 30 जनवरी तथा सबलगढ में 10,12 और 31 जनवरी को मेटो के परीक्षण और प्रमाणीकरण का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

 

6 जनवरी को पिलाई जायेगी नौनिहालों को जिन्दगी की दो बूंद

6 जनवरी को पिलाई जायेगी नौनिहालों को जिन्दगी की दो बूंद

 

मुरैना 2 जनवरी 08- बच्चों को निशक्तता से बचाने के लिए 6 जनवरी को जन्म से लेकर 5 बर्ष तक के बच्चों को पोलियों निरोधी जिन्दगी की दो बूंद पिलाई जायेगी । मुरैना जिले में 0 से 5 वर्ष तक के 3 लाख 32 हजार 833 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए 2 हजार 126 केन्द्र बनाये गये है । अभियान के लिए साढे पांच हजार कर्मचारियों और पर्यवेक्षण के लिए 264 सुपरवाइजरों की डयूटी लगाई गई है ।

       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. विकास दुवे के अनुसार मुरैना शहरी क्षेत्र में 280 वूथ बनाये गये है तथा 32 सुपर वाईजर तैनात किये गये है । नूराबाद शहरी क्षेत्र में 59 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 306 बूथ बनाये गये है तथा 48 सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है अम्बाह शहरी क्षेत्र में 34 बूथ बनाये गये है एवं उन पर 7 सुपरवाईजर तैनात किये गये है खडियाहार में 254 बूथ बनाये गये है जिन पर 29 सुपरवाईजर तैनात किये गये है पोरसा शहरी क्षेत्र में 32 बूथ बनाये गये है उन पर 4 सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है तथा ग्रामीण क्षेत्र पोरसा में 255 बूथ एवं 30 सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है जौरा शहरी क्षेत्र में 45 बूथ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 276 बूथ बनाये गये है उन पर 36 सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है कैलारस शहरी में 43 बूथ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 184 बूथ बनाये गये है जिन पर 25 सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है पहाडगढ में 160 बूथ बनाये गये है जिन पर 26 सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है सबलगढ शहरी क्षेत्र में 53 एवं ग्रामीण में 181 बूथ बनाये गये है जिन पर 27 सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है। जिले में कुल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 2126 बूथ बनाये गये है तथा 264 सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है इसके अतिरिक्त जिले में 35 मोबाईल टीम बनाई गई है तथा 132 ट्राजिट टीम 173 सी टीम बनाई गई है। अभियान में लगाये गये कर्मचारियों एवं सुपरवाईजरों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सेक्टर चिकित्सक एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को इन्टरनल मॉनीटर नियुक्त किया गया है तथा जिला स्तर से डा. एम.सी. मंगल जिला मलेरिया अधिकारी डा. मनीष शर्मा जिला क्षय अधिकारी श्रीमती शारदा सिंह, डी.पी.एच.एन.ओ., डा. डी.के. सोनी आर.सी.एच., नोडल ऑफीसर एवं श्रीमती शिखा सहाय, आई.ई.ई.सी. कन्सलटैंट को इन्टरनल मॉनीटर नियुक्त किया गया है।

       कलेक्टर मुरैना ने समस्त जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों से अपील की है कि वह सभी बच्चों को 06 जनवरी को पल्स पोलियो की दवा पोलियों बूथ पर अवश्य पिलावें एवं देश के भविष्य को विकलांग होने से बचावें। कलेक्टर ने समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वह निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य करें। यदि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. विकास दुबे ने समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों, पालकों, छात्रों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारी संगठनों, कर्मचारी संगठनों, वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि 06 जनवरी के अभियान को सफल बनाने हेतु पोलियों बूथ पर जन्म से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को पोलियों की दवा अवश्य पिलावें। 

 

काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा

काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा

मुरैना 1 जनवरी 2008 // राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारकों द्वारा रोजगार मांगे जाने पर तत्काल रोजगार न उपलब्ध होने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा ।  इस योजना के तहत मांगने पर काम नहीं मिलने पर हितग्राही को पहले तीस दिन मजदूरी दर का एक चौथाई और शेष अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी का आधा दिया जा सकता है। बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत जल संरक्षण और संवर्ध्दन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अजा, अजजा, इंदिरा आवास और भू-सुधार के हितग्राहियों की भूमि पर सिंचाई सुविधा के कार्य, भूमि विकास, बारहमासी ग्रामीण पहुंच मार्ग निर्माण कार्य, सूखा और बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण आदि कार्यों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। चयनित कामों में से आधे से अधिक काम ग्राम पंचायत द्वारा संपादित कराए जाते हैं। हितग्राही को गांव की पांच किलोमीटर की परिधि में रोजगार मुहैया कराया जाता है। उक्त परिधि में कार्य न मिलने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों पर ठेकेदारी और मशीन के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

 

 

काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा

काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा

मुरैना 1 जनवरी 2008 // राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारकों द्वारा रोजगार मांगे जाने पर तत्काल रोजगार न उपलब्ध होने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा ।  इस योजना के तहत मांगने पर काम नहीं मिलने पर हितग्राही को पहले तीस दिन मजदूरी दर का एक चौथाई और शेष अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी का आधा दिया जा सकता है। बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत जल संरक्षण और संवर्ध्दन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अजा, अजजा, इंदिरा आवास और भू-सुधार के हितग्राहियों की भूमि पर सिंचाई सुविधा के कार्य, भूमि विकास, बारहमासी ग्रामीण पहुंच मार्ग निर्माण कार्य, सूखा और बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण आदि कार्यों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। चयनित कामों में से आधे से अधिक काम ग्राम पंचायत द्वारा संपादित कराए जाते हैं। हितग्राही को गांव की पांच किलोमीटर की परिधि में रोजगार मुहैया कराया जाता है। उक्त परिधि में कार्य न मिलने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों पर ठेकेदारी और मशीन के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

 

 

ग्राम पंचायतों के आडिट हेतु शिविरों का आयोजन

ग्राम पंचायतों के आडिट हेतु शिविरों का आयोजन

मुरैना 1 जनवरी 2008//मुरैना जिले में ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं के वर्ष 2006-07 तक का शत-प्रतिशत आडिट कार्य सम्पन्न कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में विशेष शिविरों का आयोजन किया जायेगा ।

       मुरैना अनुभाग कार्यालय में 2 से 8 जनवरी तक मुरैना जनपद, अम्बाह में 9 से 16 जनवरी तक पोरसा और अम्बाह जनपद, जौरा में 17 से 23 जनवरी तक जौरा और पहाडगढ़ जनपद तथा सबलगढ़ में 24 से 31 जनवरी तक सबलगढ़ और कैलारस जनपद की ग्राम पंचायतों का अडिट किया जायेगा । ऑडिट दिनांकों में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच उपस्थित रह कर अंकेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध करायेगें । शिविर में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सरपंच और सचिव के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

 

सात जनवरी तक चलेगा दूध के नमूने लेने का अभियान

सात जनवरी तक चलेगा दूध के नमूने लेने का अभियान

मुरैना 1 जनवरी 08/ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए मुरैना जिले में दूध के नमूने लेकर जांच कराने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी । इस माह की सात जनवरी तक विभिन्न तहसीलों में दूध के नमूने लेने का अभियान चलेगा । एक और दो जनवरी को तहसील मुरैना, 3 और 4 जनवरी को तहसील अम्बाह और पोरसा, 5 जनवरी को तहसील जौरा, 6 जनवरी को तहसील सबलगढ़ तथा 7 जनवरी को तहसील कैलारस क्षेत्र के अन्तर्गत दूध के सैम्पलिंग की कार्रवाई की जायेगी ।

       उक्त निर्णय अपर कलेक्टर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा की अध्यक्षता में गत दिवस सम्पन्न दुग्ध पर्यवेक्षण समिति की बैठक में लिया गया । दुग्ध के सैम्पलिंग की कार्रवाई हेतु तहसील स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगर पालिका अधिकारी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य निरीक्षक रहेंगे । सिन्थेटिक दूध एवं अपमिश्रण दूध के परिवहन हेतु प्रयुक्त किये जा रहे टैंकरों को पकड़ने एवं जप्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी । टैंकरों की जांच के दौरान अमानक स्तर का दूध पाये जाने पर दूध को नष्ट कराया जाकर संबंधित के विरूध्द नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । मानक स्तर का दूध पाये जाने पर दुग्ध संघ की क्रय दर के अनुसार भुगतान किया जायेगा ।

       दुग्ध विक्रेताओं पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए नगरीय क्षेत्र में संबंधित नगर पालिका अथवा नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य एवं औषधि प्रशासक के द्वारा पंजीयन किये जायेंगे । बगैर पंजीयन दुग्ध व्यवसाय करने वालों के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी । विशेष अभियान के रूप में 7 और 8 जनवरी को '' दूध का दूध - पानी का पानी '' शिविर आयोजित किये जांयेगें ।

       बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. विकास दुबे,  अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री विजय अग्रवाल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अमरसत्य गुप्ता, ग्वालियर दुग्ध संघ के सहायक प्रबंधक डा. एल.एन. त्यागी और क्वालिटी कन्ट्रोल मैनेजर श्री के.पी. विजयवर्गीय, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें डा. ए.एस. तोमर, खाद्य निरीक्षक श्री शिवराज पावक उपस्थित थे ।

 

सचिवों की परीक्षा 20 जनवरी को

सचिवों की परीक्षा 20 जनवरी को

मुरैना 1 जनवरी 2008 // राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत सचिव अथवा पंचायत कर्मी की लिखित परीक्षा 20 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे तक उत्कृष्ट विद्यालय मुरैना में आयोजित की गई है ।

       मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा के अनुसार इस परीक्षा में पंचायत कर्मी अथवा सचिव को 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा । इससे कम अंक प्राप्त करने वाले सचिवों को पंचायत अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत डी- नोटिफाय करने की कार्रवाई की जायेगी ।

 

सचिव की नियुक्ति हेतु सीईओ अधिकृत

सचिव की नियुक्ति हेतु सीईओ अधिकृत

मुरैना 1 जनवरी 2008 // कलेक्टर मुरैना ने ग्राम पंचायत दिमनी में पंचायत कर्मी सचिव के रिक्त पद की पूर्ति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को अधिकृत किया है ।

       ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (1) के तहत संबंधित सरपंच को 30 दिवस के भीतर पंचायत कर्मी की नियुक्ति करने हेतु आदेशित किया गया था । सरपंच द्वारा निर्धारित अवधि में रिक्त सचिव पद की पूर्ति नहीं करने के कारण धारा 86 (2)के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बाह को सरपंच की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सचिव पद पर योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति का आदेश कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर जारी करने के निर्देश दिए गए है ।

       रिक्त सचिव पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु 3 दिवस का समय नियत किया गया है । पूर्व मे प्राप्त 16 आवेदन पत्रों को शामिल करते हुए वरीयता सूची जारी करने तथा योग्य उम्मीदवार का नियुक्ति आदेश जारी कराने के निर्देश दिए गये हैं । एक नाम प्रतीक्षा सूची में भी रखने को कहा गया है । चयनित उम्मीदवार के तीन दिवस में कार्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची अनुसार उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश दिया जायेगा ।

 

विधायक निधि से निर्माण कार्यों के लिए साढे पांच लाख रूपये मंजूर

विधायक निधि से निर्माण कार्यों के लिए साढे पांच लाख रूपये मंजूर

मुरैना 1 जनवरी 2008 // विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए विधायक निधि से साढे पांच लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ।

       विधायक सुमावली श्री गजराज सिंह सिकरवार की अनुशंसा पर ग्राम जौरी में सी.सी. खरंजा एवं नाली निर्माण कार्य हेतु दो लाख रूपये और माध्यमिक शाला भवन जौरी की वाउण्ड्री बाल निर्माण हेतु डेढ़ लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं ।

       इसी प्रकार विधायक सबलगढ़ श्री मेहरवान सिंह रावत की अनुशंसा पर ग्राम देवरी में पत्थर खरंजा निर्माण हेतु एक लाख रूपये तथा विधायक दिमनी श्रीमती संध्या सुमनराय की अनुशंसा पर ग्राम सिहोनियां और लल्लू बसई में हैड पम्प खनन हेतु एक लाख चार हजार रूपये की मंजूरी दी गई है ।

 

उपचार हेतु 65 हजार रूपये की सहायता

उपचार हेतु 65 हजार रूपये की सहायता

मुरैना 1 जनवरी 2008 // मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह के स्वेच्छानुदान मद से 6 हितग्राहियों को 65 हजार रूपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

       मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से केशब कालोनी मुरैना निवासी श्री सीताराम गुप्ता को ह्दयरोग के उपचार हेतु पांच हजार रूपये और इस्लामपुरा के श्री लाखन सिंह राठौर को कैंसर रोग के उपचार हेतु पांच हजार रूपये की सहायता मंजूरकी गई है ।

       इसी प्रकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के स्वेच्छानुदान मद से ग्राम विजयपुरा निवासी श्रीमती गुड्डी बाई को 20 हजार रूपये, मुरैना निवासी श्रीमती पुष्पा देवी को 10 हजार रूपये और ग्राम दोरावली निवासी श्रीमती ओमवती को पांच हजार रूपये की सहायता बीमारी के इलाज हेतु तथा अम्बाह निवासी श्री आनंद सिंह को अध्ययन हेतु 20 हजार रूपये की सहायता स्वीकृत की गई है ।