सोमवार, 25 मई 2009

कलेक्टर द्वारा 50 हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत (दैनिक मध्‍यराज्‍य)

कलेक्टर द्वारा 50 हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मुरैना 23 मई 09 (दैनिक मध्‍यराज्‍य) / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, मुरैना से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री केशव पुत्र श्री हीरालाल शाक्य (कोली) निवासी ग्राम बिरूआ तहसील जौरा को बंटी, रामवीर, बहलो पुत्रगण श्री मुन्ना गुर्जर एवं पूरन पुत्र श्री रघुवर द्वारा जबरन काम पर जाने से मना करने पर जातीय अपमान एवं गाली-गलौज कर कुएं में फेंक दिया गया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस प्रकरण में अपराध के गम्भीर स्वरूप को देखते हुए अपराध क्रमांक 47/09 दिनांक 20.5.09 के आधार पर श्री केशव को अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के 3 (2) 5 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर श्री एम.के.अग्रवाल द्वारा 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर प्रदाय की गई ।

 

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