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- मुआवजा वितरण के शेष रहे, कृषकों के दस्तावेज प्राप्त करने के लिये उनके ग्रामों में शिविर लगेंगे
- विभाग की योजनाओं में प्रगति नहीं आयी तो उस सप्ताह का वेतन नहीं दूंगा- कलेक्टर
- केकेएस गृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया
- सहायक संचालक मत्स्य उद्योग को कारण बताओ नोटिस
- बैठक में विलंब से आने पर तीन पशु चिकित्सों को कारण बताओ नोटिस और आदा दिवस का वेतन काटने के निर्देश
मुआवजा वितरण के शेष रहे, कृषकों के दस्तावेज प्राप्त करने के लिये उनके ग्रामों में शिविर लगेंगे Posted: 28 Jan 2021 07:02 PM PST आसन बैराज के अन्तर्गत भू-अर्जन मुआवजा वितरण से शेष रहे कृषकों के ग्रामों में शिविर लगाकर कृषकों से दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे। इसके लिये नोडल अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार, जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी नियुक्त किये गये है। शिविर आयोजन कराने के लिये सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों को लगाया है। जौरा अनुविभाग के एसडीएम श्री नीरज शर्मा ने एक जानकारी में बताया कि गुढ़ाआसन में 30 जनवरी को शिविर लगाया जायेगा। इस गांव में 9 कृषक भुगतान से शेष रहे है। बिरूंगा में 30 जनवरी को शिविर लगेगा। इस गांव में 25 कृषक भुगतान के लिये शेष रहे है। मुद्रावली में 30 जनवरी को, चन्द्रपुरा, नरहेला में 29 जनवरी को शिविर लगेगा। इन दोंनो ग्रामों में 25-25 कृषकों का भुगतान होना शेष है। लोहाबसई में 29 जनवरी और बिचपुरी में 30 जनवरी को शिविर आयोजित होगा। इन गांवों में क्रमशः 49 और 20 कृषकों को भुगतान होना शेष है। |
विभाग की योजनाओं में प्रगति नहीं आयी तो उस सप्ताह का वेतन नहीं दूंगा- कलेक्टर Posted: 28 Jan 2021 07:00 PM PST कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन ने कृषि विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिये कि विभाग की योजनाओं में प्रगति नहीं आई तो उस सप्ताह का वेतन किसी भी अधिकारी कर्मचारी को नहीं दिया जायेगा। मुझे कार्य में प्रगति चाहिये इस प्रकार की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नियमानुसार दंडित किया जावेगा। ये निर्देश उन्होंने गुरूवार को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। उन्होंने समीक्षा में पाया कि मिटटी नमूना की जानकारी में सबलगढ एसएडीओ द्वारा 640 के लक्ष्य पर 265 की पूर्ति की है। यह शासन आदेशों उल्लंघन है। कलेक्टर ने सबलगढ एसएडीओ का तीन दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये। बैठक में उपसंचालक कृषि श्री पीसी पटेल सहित समस्त एसएडीओ उपस्थित थे। कलेक्टर श्री बी कर्तिकेयन ने कहा कि जिले में 90 बायोगैस बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसमें मात्र 15 निर्मित हुये हैं, 24 निर्माणाधीन हैं। जबकि 50 बायोगैस के लिये हितग्राहियों का चयन भी नहीं हुआ। इस प्रकार की पूअर स्थिति मुझे बर्दाश्त नहीं, सभी एसएडीओ एक सप्ताह के अंदर हितग्राहियों का चयन करने और अगले माह फरवरी में होने वाली बैठक में सभी 90 बायोगैस संयंत्र का निर्माण पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये।कलेक्टर ने कहा कि जिले में 288 उर्वरक का नमूना लक्ष्य दिया गया था जिसमें मात्र 198 उर्वरक नमूने लिये गये हैं। यह कार्य कोई कठिन नहीं था दुकान पर जाकर उर्वरक के नमूने ही लिये जाने थे किंतु वह काम भी एसएडीओ समय पर नहीं कर सके। कार्य नहीं तो वेतन नहीं। पिछले सप्ताह का सभी एसएडीओ का वेतन काट दिया जाये। इस प्रकार के निर्देश उपसंचालक कृषि श्री पीसी पटेल को दिये। कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन ने कहा कि जिले में सैंपल लेने के बाद कई फर्मों के नमूने अमानक पाये गये होंगे जिसमें उर्वरक के 198 नमूने लिये गये जिन्हें प्रयोगशाला भेजा गया जिनमें से 177 विश्लेषित और 170 मानक 7 अमानक पाये गये। उनका विक्रय प्रतिबंधित किया, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया किंतु उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराइ्र गई। इसके अलावा बीज नमूना के तहत 162 नमूने लिये उन्हें प्रयोगशाला भेजा। विश्लेषित 156 में से 144 मानक पाये गये। अमानक 12 पाये गये, विक्रय प्रतिबंध 12, कारण बताओ नोटिस 12 लोगों को जारी किया गया जबकि पंजीयन निलंबित 6 लोगों का ही किया ऐसा क्यों। कीटनाशक के तहत 19 नमूने लिये गये जिन्हें प्रयोगशाला भेजा गया। विश्लेषित 13 में से 10 मानक पाये गये 3 अमानक पाये गये। विक्रय प्रतिबंध के लिये 2 कारण बताओ नोटिस देना थे लेकिन 1 को नोटिस दिया दूसरे को नहीं दिया। सभी एसएडीओ अपने कार्य में सुधार लायें। इस प्रकार की खराब परफोरमेंस मुझे मंजूर नहीं होगी। उन्होंने पड़त भूमि को उपजाउ बनाने तथा मनरेगा योजना से भूमि सुधार के तहत भूमि को कृषि योग्य बनाने के निर्देश भी कृृषि अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने जिले में खरीफ एवं रवी फसल के रकवे, सिंचाई, नहर, कूंआ, तालाब आदि की जानकारी विस्तार से ली। |
केकेएस गृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया Posted: 28 Jan 2021 06:59 PM PST मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन अपर जिला जज श्री शरतचंद्र सक्सेना के मार्गदर्शन में गुरूवार को केकेएस गृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपर जिला न्यायाधीश श्री प्रदीप सोनी ने शिविर में बच्चों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित नशामुक्ति योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में नशे की लत लगने से शारीरिक व मानसिक रूप से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए नशे की लत से दूर रहे। इसके अतिरिक्त लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती हर्षिता गुप्ता मौजूद रहीं। |
सहायक संचालक मत्स्य उद्योग को कारण बताओ नोटिस Posted: 28 Jan 2021 06:58 PM PST कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता में 28 जनवरी को अपरान्ह 3 बजे मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की जानी थी, किन्तु मत्स्य विभाग की ओर से सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी उपस्थित हुआ। उसके द्वारा बताया गया कि सहायक संचालक श्री अखिलेश पाण्डे अवकाश पर है। इस पर कलेक्टर द्वारा अवकाश स्वीकृत व मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति जानना चाही तो कोई जबाव संतोषजनक नहीं मिला। इससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इस उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा 1966 के तहत सहायक संचालक श्री अखिलेष पाण्डे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाही की जाये। इस संबंध में श्री पाण्डे अपना जबाव 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाही की जावेगी। |
बैठक में विलंब से आने पर तीन पशु चिकित्सों को कारण बताओ नोटिस और आदा दिवस का वेतन काटने के निर्देश Posted: 28 Jan 2021 06:57 PM PST कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता में गुरूवार को अपरान्ह 3 बजे से पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की जा रही थी। बैठक में पशु चिकित्सा अधिकारी कैलारस डॉ. कमलेश गुप्ता, पशु चिकित्सा अधिकारी सुजरमा डॉ. वेदवृत और पशु चिकित्सा अधिकारी सबलगढ़ डॉ. सुमित सिंह बैठक में 3.30 बजे उपस्थित हुये। कलेक्टर ने देर से आने का कारण पूछा तो तीनों डॉक्टर विलंब होने का कारण संतोषजनक नहीं बता सके। इस पर कलेक्टर ने लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुये तीनों डॉक्टरों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचरण की श्रेणी में माना । इस पर उन्होंने कार्य नहीं तो वेतन नहीं मानकर माह फरवरी 2021 पेड इन मार्च 2021 के वेतन से अर्द्ध दिवस का अकार्य दिवस घोषित कर अवैतनिक किया जाये, इस संबंध में अपना जबाव 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। अन्यथा संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाही की जायेगी। |
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