मतदान के लिए स्थानीय अवकाश घोषित
मुरैना 9 दिसम्बर 09/ मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु 11 दिसम्बर को प्रथम चरण और 14 दिसम्बर को द्वितीय चरण के मतदान के लिए संबंधित नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री एम.के. अग्रवाल ने बताया कि प्रथम चरण में 11 दिसम्बर को नगरपालिका पोरसा, अम्बाह, मुरैना और नगरपंचायत बानमोर क्षेत्र में अवकाश रहेगा । इसी प्रकार द्वितीय चरण में 14 दिसम्बर को नगरपालिका सबलगढ तथा नगरपंचायत जौरा, कैलारस और झुण्डपुरा क्षेत्र में स्थानीय अवकाश रहेगा । यह अवकाश जिले में धोषित स्थानीय अवकाशों के अतिरिक्त होगा ।
मतदान केन्द्र एवं 100 मीटर परिधि में चुनाव अभिकर्ता बैज धारण नही कर सकेगें
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 09 के मतदान के अभिकर्ताओं के लिए जारी मार्ग दर्शिका में कहा गया है कि मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र एवं उसके 100 मीटर भीतर मतदान अभिकर्ता कोई ऐसा बैज धारण नही कर सकेगा जिस पर किसी भी दल के नेता का फोटो या अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह बना हो, ऐसा करना संज्ञेय अपराध होगा। उल्लघंन कर्ता को जुर्माने के साथ साथ जेल भी भेजा जा सकेगा। मार्गदर्शिका में कहा गया है कि मतदान अभिकर्ता चाहे तो ऐसा छोटा बैज धारण कर सकता है जिस पर अभ्यर्थी का केवल नाम लिखा हो जिसके लिए वह मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।
मतदान केन्द्र में कदाचार आचरण पर वाहर किए जाएगें अभिकर्ता
नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र पर नियुक्त होने वाले अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र के साथ साथ 100 मीटर की परिधि में अनुशासन एवं व्यवस्था न सिर्फ बनाए रखना होगा वरन अनुशासन बनाए रखने में सहयोग भी करना होगा। यदि उसके द्वारा मतकेन्द्र के भीतर विच्छृखल आचरण कदाचार या पीठासीन अधिकारी के विधि समत निर्देशों की अव्हेलना की जाती है तो ऐसे मतदान अभिकर्ताओं को मतकेन्द्र से बाहर किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के मतदान केन्द्र में पुन: प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसके विरूद्व निर्वाचन अपराध के अभियोजन भी चलाया जा सकेगा। मतदान अभिकर्ताओं को मत केन्द्र पर नियुक्ति पत्र रखना अनिवार्य होगा।
मतकेन्द्र के 100 मीटर में मत संयाचना करना होगा अपराध
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका निर्वाचन के मतदान के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता में कहा गया कि मतदान दिवस पर मतकेन्द्र के 100 मीटर के अन्दर मत संयाचना करना अपराध होगा। मत प्राप्त करने के लिए किसी मतदाता से उसके मत की याचना करना या किसी विशेष अभ्यर्थी को मत नही देने के लिए मनाना या निर्वाचन में मत नही देने के लिए मनाना,मत संयाचना माना जाएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति मतदान की 100 मीटर परिधि में शासकीय सूचना से भिन्न निर्वाचन से संबंधित कोई सूचना या संकेत प्रदर्शित करेगा तो वह भी अपराध होगा। मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आसपास के किसी सार्वजनिक या निजि स्थान में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना या चिल्लाना या कोई अन्य उच्छसृल या प्रतिषिद्व कार्य करना निर्वाचन अपराध माना जाएगा।
100 मीटर की दूरी पर मतदाताओं को सादी पहिचान पर्चियां दी जा सकेगी
मतदान दिवस पर अभ्यर्थीगण मतदान केन्द्र से 100 मीटर की अधिक दूरी पर मतदाताओं को सादी पहचान पर्चियाँ वितरित करने की व्यवस्था कर सकते हे। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची में न तो अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए और न ही उसका निर्वाचन प्रतीक या कोई नारा अथवा किसी व्यक्ति का चित्र बना होना चाहिए। मतदाता को दी जाने वाली पहिचान पर्चियों में केवल मतदाता का नाम मतदाता सूची का अनुक्रमांक और उसकी आयु पिता या पति का नाम उल्लेख होना चाहिए।
मतदान केन्द्र के बाहर एवं भीतर अभ्यर्थियों की सूची का प्रदर्शन होगा
नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान के लिए मतदान केन्द्र के बाहर एवं भीतर निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची तथा उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक चिन्ह तथा मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या काप्रदर्शन किया जाएगा।
मतपत्रों के क्रमांक नोट करने पर प्रतिबंध
निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए लागू आचार संहिता में कहा गया है कि मतदान अभिकर्ता को किसी मतदाता को जारी किए गये मतपत्र की क्रम संख्या नोट नही करनी चाहिए। ऐसा करने से मत की गोपनीयता भंग हो सकती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता को मतपत्रों के क्रमांक नोट करने पर प्रतिबंध लगाया जावेगा और ऐसे कागजात जिसमें किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा मतपत्रों का क्रमांक नोट किया गया है को जप्त किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के बावजूद भी मतदान अभिकर्ता ऐसा विवरण नोट करेगा तो उसे कदाचार के लिए मत केन्द्र के अन्दर नही रहने दिया जाएगा। मतदान अभिकर्ता केवल मतदाता सूची की प्रति में मतदाताओं के नामों के सामने केवल सही का निशान लगाएगें जिन्हें मतपत्र जारी किया गया है।
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