गुरुवार, 10 दिसंबर 2009

नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित -(दैनिक मध्‍यराज्‍य)

नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित

मुरैना 9 दिसम्बर 09/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल ने मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के अंतर्गत नगरीय निकाय निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु संबंधित नगरीय क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया है

       शुष्क दिवसों में देशी-विदेशी मदिरा दुकान, होटल, रेस्टोरेंट क्लब और अन्य किसी प्रतिष्ठान में किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचना और परोसना प्रतिबंधित रहेगा । इस अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध मदिरा का भण्डारण, विक्री, परिवहन, आधिपत्य विनिर्माण आदि भी नही किया जा सकेगा ।

       कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगरपालिका पोरसा, अम्बाह, मुरैना और नगर पंचायत बानमोर में मतदान 11 दिसम्बर को होना है । तदानुसार 9 दिसम्बर को सांय 5 बजे से 11 दिसम्बर को मतदान समाप्ति सांय 5 बजे तक मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिवन्धित रहेगा । इसी प्रकार नगर पालिका सबलगढ, तथा नगर पंचायत जौरा, कैलारस और झुण्डपुरा में जहां 14 दिसम्बर को मतदान होना है, वहां 12 दिसम्बर को सांय 5 बजे से 14 दिसम्बर को मतदान समाप्ति सांय 5 बजे तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा । यह आदेश संबंधित नगरीय निकाय एवं उसकी सीमा के 25 किलों मीटर की परिधि में लागू रहेगा । कलेक्टर ने आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश दिए है

                   16 पहचान पत्र होगें मान्य

       राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये 16 पहचान पत्र मान्य किए है।  राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किए गए पहचान पत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया मतदान पहचान पत्र राशन कार्ड, नीला राशन कार्ड, बैंक एवं किसान तथा डाक घर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकरण विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण पत्र निराश्रित प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन कार्ड) राज्य केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी, अजा, अजजा, अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, रेल्वे पहचान पत्र तथा स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र शामिल है। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि उक्त दस्तावेजों में से जो परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध होगा, वह परिवार के अन्य सदस्यों के लिए मान्य होगा ।

 

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