सोमवार, 7 दिसंबर 2009

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार - गढ़ोरा ग्राम पंचायत सरपंच हटाया गया - दैनिक मध्‍यराज्‍य

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार - गढ़ोरा ग्राम पंचायत सरपंच हटाया गया   

मुरैना.सरपंच श्रीमती विद्यादेवी पत्नी श्री शिवसिंह ग्राम पंचायत गढ़ोरा जनपद पंचायत मुरैना को वित्तीय अनियमितता के कारण सरपंच पद से हटाने तथा आगामी छ:वर्ष के लिये अयोग्य घोषित करने के निर्देश उच्चन्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर द्वारा अनुविभगाीयअधिकारी राजस्व मुरैना को दिये गये निर्देशों में कहा गया कि तीस दिवस के भीतर अपेक्षित कार्यवाही की जाकर कृतकार्यवाही से उच्च न्यायालय को अवगत कराया जावे। ज्ञातव्य है कि श्रीमती विद्यादेवी पत्नी शिवसिंह के विरूद्ध भाई भतीजे के नाम से प्रशासन में गम्भीर वित्तीय अनियमितता करने के संबंध में एक याचिका जगदीश सिंह पुत्र लेखराम सिंह पंच ग्राम पंचायत गढ़ोरा जनपद पंचायत मुरैना द्वारा याचिका क्रमांक 3476,2008 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ में प्रस्तुत  की गयी थी। इस याचिका पर सुनवाई की जाकर उच्च न्यायालय ने आवेदक के पक्ष में दिनांक 12.10.2009 को निर्णय सुनाया। निर्णय अनुशार अनावेदक श्रीमती विद्यावत्ती सरपंच ग्रामपंचायत गढ़ोरा को दोषी मानते हुये उनके विरूद्ध सरपंच पद से हटाने तथा आगामी छ: वर्ष के लिये अयोग्य घोषित करने के आदेश पारित किये।

 

 

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