सोमवार, 7 दिसंबर 2009

रोजगार गारंटी योजना : संचालित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश - दैनिक मध्‍यराज्‍य

रोजगार गारंटी योजना : संचालित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश

मुरैना 5 दिसम्बर 09/ कलेक्टर श्री एम.के.अग्रवाल ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.के अन्तर्गत संचालित एवं स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं । उन्होने स्पष्ट किया है कि पूर्व में संचालित कार्य पूर्ण होने पर ही नये कार्य स्वीकृत एवं प्रारंभ कराये ।

       कलेक्टर ने एस.डी.ओ आर.ईएस एवं सहायक यंत्री नरेगा को निर्देशित किया है कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित कार्यों पर मजदूरी व सामग्री का 60:40 का अनुपात सुनिश्चित करायें । इस अनुपात को संधारित करने के लिए आवश्यक होने पर जल संरक्षण के कार्य तथा रोड कनेक्टीविटी और समग्र स्वच्छता के लिए पत्थर खरंजा, निर्मल वाटिका के कार्य स्वीकृत किये जा सकते है । पूर्व में स्वीकृत किये गये हैण्ड पम्प रीचार्जिंग तथा सी सी खरंजा के कार्य 60:40 के अनुपात के कारण अधूरे हैं, उन्हें 12 वां वित्त एवं मूलभूत की राशि के संयोजन से पूर्ण कराया जाये ।

       कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत सरपंचों का कार्यकाल निकट भविष्य में समाप्त होने जा रहा है । अत: संचालित और स्वीकृत कार्यों को इसी कार्यकाल में पूर्ण कराया जाय । अधूरे एवं गुणवत्ता विहीन कार्यो पर किया गया व्यय निरर्थक माना जावेगा, जिसकी बसूली म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से की जायेगी ।

 

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