शुक्रवार, 9 मई 2008

घरेलू हिंसा से बचायेगी '' ऊषा किरण'' स्वैच्छिक संस्थाओं से 15 मई तक आवेदन आमंत्रित

घरेलू हिंसा से बचायेगी '' ऊषा किरण''

मुरैना 7 मई 08/ राज्य शासन द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने और उन्हें अस्थाई आश्रय एवं कानूनी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ऊषा किरण योजना लागू की गई है ।

       यह जानकारी कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दी गई । इस अवसर पर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री प्रदीप राय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. विकास दुवे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के. शुक्ला प्रमुख रूप से उपस्थित थे ।

       इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तवित सेवायें महिलाओं को उपलब्ध कराने से महिला अत्याचार में कमी आयेगी और उनमें अपने अधिकारों के प्रतिजागरूकता आयेगी तथा उनका आत्म विश्वास बढेगा ।

स्वैच्छिक संस्थाओं से 15 मई तक आवेदन आमंत्रित

       ऊषा किरण योजना के अन्तर्गत अस्थाई आश्रय गृह के संचालन और इस केन्द्र के माध्यम से कानून, चिकित्सा, पुनर्वास आदि की सहायता उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली पंजीकृत एवं शासकीय मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक संस्थाओं से 15 मई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । इच्छुक संस्थायें जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है ।

 

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