पंचायत समन्वयक निलंबन से बहाल :दो वेतन वृध्दि रोकीं
मुरैना कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के कार्यों में रूचि नहीं लेने के कारण पंचायत समन्वयक जनपद पंचायत मुरैना श्री शंकर लाल बाथम को दो वार्षिक वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने की सजा से दंडित किया है ।
विदित है कि उक्त पंचायत समन्वयक को असन्तोष जनक कार्यों के कारण म.प्र सिविल सेवा नियम के तहत निलंबित किया गया था । श्री बाथम द्वारा भविष्य में सहीं कार्य करने और गलती की माफी मांग लेने पर उन्हें निलम्बन से बहाल करते हुए दो वार्र्षिक वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने की शस्ति से दंडित किया गया है ।
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