मजूदरी पर 60 प्रतिशत व्यय होने पर ही राशि प्रदाय की जायेगी
मुरैना 2 सितम्बर 09/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 के अनुसार कार्य एजेन्सियों द्वारा अकुशल श्रम करने वाले मजदूरों पर कुल प्रदाय राशि का 60 प्रतिशत एवं सामग्री पर 40 प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान है । कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल ने बताया कि 1 सितम्बर 09 से एम.आईएस फीडिंग में मजदूरी 60 प्रतिशत एवं कुल व्यय 75 प्रतिशत होने पर कार्य एजेन्सियों को राशि प्रदाय की जायेगी । उदाहरण के लिए किसी कार्य एजेन्सी को 1.00 लाख रूपये प्रदाय किये गये उसको अगली राशि प्राप्त करने के लिए मजदूरों पर राशि रूपये 60 हजार एवं कुल राशि 75 हजार की फीडिंग एमआईएस में करानी होगी ।
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