शुक्रवार, 19 जून 2009

सिलेण्डर में कम गैस पाये जाने पर एजेंसी के विरूध्द मामला दर्ज

सिलेण्डर में कम गैस पाये जाने पर एजेंसी के विरूध्द मामला दर्ज

मुरैना 18 जून 2009/ कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल के निर्देशानुसार खाद्य विभाग मुरैना के अधिकारियों द्वारा मै. रोशन गैस सर्विस स्टेशन रोड मुरैना का शिकायत के आधार पर निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में गैस एेंजेन्सी पर 300 ग्राम कम बजन के सिलेण्डर पाये गये, जिनकी जप्ती की जा कर प्रकरण आवश्यक बस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पंजीबध्द किया गया । उक्त कार्यवाही जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.दोहरे के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आर.एस. धाकरे द्वारा की गई ।

       इस प्रकार की कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी, होटल हलवाई एवं डेयरी पर व्यवसायी कमर्शियल गैस सिलेण्डरों का उपयोग करें, यदि उनके यहां धरेलू गैस सिलेण्डर पाये जाते है तो उनके खिलाफ प्रकरण पंजीवध्द कर अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी ।

 

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