बाल श्रमिक का शोषण रोकना आवश्यक -श्री जैन
मुरैना 17 जुन 2009/ विश्व बाल श्रमिक दिवस के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रंखला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.एन. द्विवेदी के मार्गदर्शन में विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । इसी कड़ी में अभ्युदय आश्रम में शिविर आयोजित किया गया । शिविर के मुख्य अतिथी न्याय दण्डाधिकारी श्री अरबिन्द कुमार जैन ने कहा कि भारत के संविधान द्वारा 14 वर्ष से छोटे बच्चों को किसी भी तरह की मजदूरी कराया जाना प्रतिबंधित किया गया है । शासन द्वारा बाल श्रमिकों के लिये शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है, अत: बच्चों को शिक्षित किया जाना आवश्यक है । बाल श्रमिकों के हित संबर्धन हेतु न्यायालय द्वारा विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये है जिसका लाभ लेने हेतु उन्हें स्वयं जागरूक रहना होगा ।
आश्रम के अध्यक्ष श्री रामसनेही द्वारा अभ्युदय आश्रम में संचालित दैनिक गतिविधियों की जानकारी दी गई । जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के. शुक्ला ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश से 12 जून से 18 जून तक बाल श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया गया । शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जे.के. बजोतिया अधिकवक्ता श्री नवाव सिंह यादव, अधीक्षका श्रीमती अरूणा छारी सहित आश्रम के छात्र एवं छात्रायें उपस्थित थे।
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