मंगलवार, 1 दिसंबर 2009

जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्रवाई आठ दिसम्बर को

जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्रवाई आठ दिसम्बर को

मुरैना 30 नवम्बर 09: मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्य प्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लाट निकाल कर किया जाना है । आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही 8 दिसम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय संस्थान, भोपाल के आडिटोरियम में संपादित की जायेगी ।

 

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