शनिवार, 5 दिसंबर 2009

रोजगार गारंटी योजना : 210 ग्राम पंचायतों द्वारा पौने तीन करोड़ रूपये की राशि का अवैधानिक व्यय

रोजगार गारंटी योजना : 210 ग्राम पंचायतों द्वारा पौने तीन करोड़ रूपये की राशि का अवैधानिक व्यय

सरपंच और सचिवों से बसूली के निर्देश

मुरैना 4 दिसम्बर 09/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के अन्तर्गत प्रावधान के विपरीत 2 करोड़ 70 लाख 73 हजार रूपये की राशि का अवैधानिक रूप से व्यय करने वाली 210 ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिव से राशि की बसूली की जायेगी । कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिवों से प्रतिमाह एक हजार रूपये के मान से बसूली करने के निर्देश दिए है । इसके साथ ही सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सरपंचों से बसूली से बचने के लिए 31 दिसम्बर तक रोजगार मूलक कार्य प्रारम्भ कर 4 करोड़ 16 लाख 07 हजार रूपये का व्यय मजदूरी पर किये जाने के निर्देश दिए है । निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ नहीं कराने की स्थिति में सम्बन्धित सरपंच के विरूध्द म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अन्तर्गत नियमानुसार राशि बसूल करने की कार्रवाई की जायेगी ।

       योजना के अन्तर्गत अम्बाह जनपद की सात ग्राम पंचायतों द्वारा 2 लाख 45 हजार रूपये, पोरसा की 24 ग्राम पंचायतों द्वारा 23 लाख 93 हजार रूपये, मुरैना की 41 ग्राम पंचायतों द्वारा 28 लाख 37 हजार रूपये, जौरा की 37 ग्राम पंचायतों द्वारा 18 लाख 89 हजार रूपये, कैलारस की 25 ग्राम पंचायातों द्वारा 46 लाख 65 हजार रूपये, पहाड़गढ़ की 27 ग्राम पंचायतों द्वारा 21 लाख 69 हजार रूपये और सबलगढ़ की 49 ग्राम पंचायतों द्वारा 1 करोड़ 28 लाख 75 हजार रूपये की राशि अवैधानिक रूप से प्रावधान के विपरीत व्यय करना पाया गया है ।

 

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