मंगलवार, 1 दिसंबर 2009

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन – 2009 : अधिकारी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करायें - कलेक्टर

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 :  अधिकारी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करायें  - कलेक्टर

सम्पत्ति विरूपण पर कार्रवाई होगी

मुरैना 30 नवम्बर 09/ नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2009 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने में अधिकारी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करायें  और सम्पत्ति विरूपण के प्रकरणों में तत्परता से कार्रवाई करें । ये निर्देश गत दिवस कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री एम.के. अग्रवाल ने उपस्थित रिटर्निंग ऑफीसर और सहायक रिटर्निंग आफीसरों को दिये ।

       कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि शासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने अथवा कट आउट, होर्डिंग वेनर्स झंडे आदि लगाना दंडनीय होगा। इस सम्बन्ध में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाय । उन्होने कहा कि शासकीय भवनों की दीवारों पर लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई अब चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी की जायेगी । शासकीय सम्पत्ति का दुरूपयोंग करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जायेंगे ।

       श्री अग्रवाल ने बताया किसी लोक स्थान पर नारे लेखन, पोस्टर कट आउट, होर्डिंग, बेनर आदि का प्रदर्शन अनुमति लेकर अथवा शुल्क देकर ही किया जा सकेगा ।  निजी भवनों पर पोस्टर झंडे बेनर आदि का प्रदर्शन भवन स्वामी की अनुमति उपरांत किया जा सकेगा । इससे किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो । बेनर झंडे आदि में किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए मत संयाचना करने पर भारतीय दंडसंहिता की धारा 171-एच के प्रावधान लागू होंगे । अभ्यर्थी की लिखित अनुमति के बिना, सम्पत्ति विरूपण, प्रकाशन या अन्य किसी रीति से चुनाव को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में किया गया व्यय दंडनीय अपराध होगा ।

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