विद्युत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दें
मुरैना 30 नवम्बर 09/ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों को विद्युत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने को कहा है । कंपनी ने कहा है कि भवन निर्माण, कालोनी के निर्माण और रोड के विस्तार के दौरान अक्सर यह देखने में आया है कि बिजली के खम्बों को सड़क के बीच में खडा कर दिया जाता है । या कालोनी के विद्युतीकरण के दौरान कालोनाइजर अपनी सुविधा से बिजली के खम्बों को लगा देता है तथा सड़क विस्तार के दौरान सड़क को ऊंचा कर दिया जाता है । इस दौरान विद्युत सुरक्षा के मापडण्डों का ध्यान नहीं रखा जाता है । कई बार यह पाया जाता है कि रोड़ ऊंची कर ली जाती है । परन्तु बिजली के खम्बों से रोड़ के बीच का विस्तार और दूरी को ध्यान में नहीं रखा जाता तथा सुरक्षा के नियमों को अनदेखा कर दिया जाता है । फलस्वरूप दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और कभी- कभी दुर्घटनाएं हो भी जाती है । इस संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि इस प्रकार के नियम विरूध्द कार्यों की रोकथाम की जाए और मैदानी क्षेत्रों में विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत प्रदाय सुचारू रखने के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के सेक्शन-53 एवं भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 77,79 एवं 80 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाए ।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि यदि कोई भवन निर्माता भवन निर्माण और विस्तार के दौरान निर्धारित प्रावधान के अनुसार काम नहीं करता है तो नियम 82 के तहत संबंधित संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाए । कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्युत लाइनों की पेट्रोलिंग कराते समय यदि कहीं रोड़, भवन, स्ट्रक्चर का निर्माण नियम विरूध्द होता हुआ पाया जाता है तो संबंधित उपभोक्ता, एजेन्सी और भवन स्वामी को भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 77,79 एवं 80 के अनुसार सुरक्षित अंतराल रखने हेतु नोटिस जारी करें ।
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें