मंगलवार, 20 मई 2008

बीएड पाठयक्रम प्रवेश एवं सम्बध्दता सम्बन्धी विवादित अधिसूचना की जांच के आदेश

बीएड पाठयक्रम प्रवेश एवं सम्बध्दता सम्बन्धी विवादित अधिसूचना की जांच के आदेश

राज्यपाल एवं कुलाधिपति डा. बलराम जाखड़ ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा बीएड पाठयक्रम प्रवेश एवं सम्बध्दता के संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशों के विरूध्द जारी विवादित अधिसूचना दिनांक 17-3-2008 की जांच के आदेश दिये हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री धर्मेन्द्र नाथ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी को आगामी 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

राज भवन द्वारा आज इस बाबत जारी आदेशानुसार जांच के लिये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु तय किये गये हैं। इन बिन्दुओं के अंर्तगत जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई विवादित अधिसूचना को जारी करने के लिए कौन- कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं। अधिसूचना जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया अथवा नहीं। विवादित अधिसूचना जारी करने के निर्णय का अनुमोदन कार्यपरिषद द्वारा किया गया अथवा नहीं। विवादित अधिसूचना किस रिट याचिका में किस दिनांक को पारित अंतरिम आदेश के आधार पर जारी की गई और अंतिम निर्णय किस दिनांक को हुआ। जांच अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विवादित अधिसूचना किन परिस्थितियों में और किस उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार जारी की गई। विवादित अधिसूचना के द्वारा किन किन बीएड पाठयक्रमों हेतु महाविद्यालयों को सम्बध्दता प्रदान कर प्रवेश हेतु अनुमति दी गई तथा उन महाविद्यालयों की सूची कब जारी की गई। इस बात की भी जांच होगी कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित अधिसूचना को विधि विरूध्द होने के आधार पर निरस्त किये जाने के उपरांत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कब एवं क्या कार्यवाही की गई। जांच के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जायेगी तो उसका विवरण प्रतिवेदन में उल्लेखित होगा।

कुलाधिपति ने सुव्यवस्थित रूप से जांच संपादित करने के लिए जांच प्रक्रिया का निर्धारण करने के अधिकार जांच अधिकारी को दिये हैं। इस जांच में विश्वविद्यालय द्वारा जांच के समय सुनवाई हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निर्देश दिये गये हैं कि जांच के दौरान जांच अधिकारी को संबंधित अभिलेख तथा अधिनियम#परिनियम#अध्यादेश#विनियम# निर्देश इत्यादि की प्रतियां उपलब्ध करायें।

 

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