निगम मार्गों पर मिलेंगे यात्री वसों को अस्थाई परमिट परवर्तित कर जमा कराना होगा
मुरैना 21 मई 08/ मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 68 डी.की उपधारा 3 के अधीन निर्धारित विभिन्न स्कीमों के मार्ग समाप्त कर दिए गए है । अब इन मार्गों पर निजी वाहन स्वामियों को परिवहन हेतु अस्थाई परमिट दिए जाएंगे ।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री शशि भूषण सिंह के अनुसार निजी वाहन स्वामियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा कर अस्थाई परमिट प्रदाय कियेजायेंगे । आगामी 1 जून 08 से त्रिस्तरीय करप्रणाली के तहत यात्री बसों के मोटर यानकर की दरें भी परिवर्तित कर दी गई है । यात्री वाहनों के संचालन हेतु परवर्तित दरों से मोटरयान कर जमा कराना होगा ।
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