गुरुवार, 5 नवंबर 2020

भ्रष्टाचार निवारणम अभियान , जनपद सी ई ओ और तहसीलदारों को सी एम हेल्पलाइन में धोखा धड़ी, फर्जीवाड़े , गुमराह करने और लापरवाही की शिकायतों पर नहीं की संतोषजनक कार्यवाही अब हुये नोटिस जारी

 लापरवाही और उदासीनता के आरोप में पोरसा के जनपद सीईओ और सबलगढ़ तहसीलदार को नोटिस जारी

लापरवाही और उदासीनता के आरोप में पोरसा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रामपाल सिंह करजरे और सबलगढ़ तहसील के तहसीलदार अजय शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किये है। यह नोटिस चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने दिये है।
    कारण बताओ नोटिस में बताया गया है कि पोरसा के जनपद पंचायत सीईओ रामपाल सिंह करजरे पर आरोप है कि इनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन के 9 प्रकरणों में फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, गुमराह तथा लापरवाही करने की शिकायत प्राप्त हुई है। इनके द्वारा शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण नहीं किया गया है। इसी तरह सबलगढ़ के तहसीलदार अजय शर्मा ने शासकीय भूमि से बेदखल करने संबंधी कोई भी कार्रवाही नहीं की गई। इस कारण अतिक्रमणकारी द्वारा सर्वे क्रमांक 984 के साथ-साथ सर्वे क्रमांक 976 पर भी अतिक्रमण तथा अवैध उत्खनन करने संबंधी शिकायत प्राप्त हो रही है, जिससे शासन की बेस कीमती भूमि खदान पर अतिक्रमण तथा अवैध उत्खनन को बढ़ावा मिला है। साथ ही भू-माफियाओं से साठगांठ कर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण में संल्पितता दर्शित करती है। 
    चंबल कमिश्नर श्री मिश्रा ने दोंनो अधिकारियों को इनके इन कृत्यों का उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही उदासीनता का परिलक्षित करते हुये उनके लोक सेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) व (3) का स्पष्ट उल्लंघन है। कमिश्नर ने दोंनो अधिकारियों के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 16 एवं नियम 10 (4) के तहत दो आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किये है।

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