रविवार, 1 नवंबर 2020

1 नवंबर शाम को 6 बजे से निर्वाचन क्षेत्र में 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे, 48 घंटों की अवधि के दौरान सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा

मुरैना जिले की पांचो विधानसभा क्षेत्र में उप निर्वाचन के लिए 3 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान दिवस के पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्रों में सार्वजनिक सभा नहीं हो सकेगी।
    जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर को शाम को 6 बजे से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोग एकत्रित होने एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से निर्वाचन अभियान पर रोक रहेगी आयोग के निर्देशानुसार घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए छूट रहेगी। राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस, अभियान कार्यकर्ता जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए लाए गए हैं और जो कुछ निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वे निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रह सकेंगे। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। पुलिस द्वारा लाज व अतिथि गृह में रहने वालों की जांच की जाएगी तथा उन पर नजर रखी जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर सघन जांच की जा कर निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। अनुज्ञप्ति परिसर में शराब के भंडारण पर सभी प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। मतदान के लिए निर्धारित अवधि हेतु शुष्क दिवस रहेगा। 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान के समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी 48 घंटों के दौरान द्वार द्वार भ्रमण करते समय कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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