श्रमायुक्त द्वारा 03 नवम्बर को होने वाले उपचुनाव में कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश सभी नियोक्ताओं को दिए गए हैं।
मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के तहत दुकान और वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान सुविधा के दृष्टिगत नियोजक और प्रबंधक दुकान अथवा संस्थान को साप्ताहिक निर्धारित दिन पर बंद अथवा अवकाश नहीं रखते हुए मतदान दिवस पर बंद अथवा अवकाश रखेंगे। जिन दुकान अथवा संस्थाओं के बंद का दिन निर्धारित नहीं है, वे अपने कामगारों को बारी-बारी से मतदान की अनुमति देंगे। सभी नियोजकों, अधिभोगीगणों और प्रबंधकों को उक्त प्रावधान का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है।उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस में किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी भी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके तहत दैनिक वेतन, आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। कामगारों की अनुपस्थिति से कोई खतरा अथवा सारवान हानि की संभावना वाले नियोजन में उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा।
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