कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने कहा है कि जिले में विदेशी पटाखों के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध करवाने और विदेशी पटाखें नहीं बेचे जायेंगे। इसके लिए सभी पटाखा विक्रेता को भी सूचना दे दी गई है। जिले में विदेशी पटाखों के विक्रय, संग्रह, भण्डारण पर प्रतिबंध लगाते हुए संबंधितों को पटाखा दुकानों का निरीक्षण करते हुए विदेशी फायर वर्क्स का विक्रय अथवा भण्डारण पाए जाने पर विस्फोटक अधिनियम अनुसार कार्यवाही करें। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि कोविड-19 की गाईडलाइन का पालन हो और बिना मास्क वाले व्यक्तियों को पटाखा विक्रय ना हो, इसका भी दुकानदारों को निर्देश दे। अस्थाई पटाखा दुकानों को इस प्रकार से लगवाया जाए कि कोविड-19 संक्रमण से बचा जाए।
नये कृषि कानूनों के तहत आनलाइन किसान खरीद बिक्री हेतु अपना पंजीयन करायें
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ग्वालियर टाइम्स , नये कृषि अधिनियमों के अनुसार कोई भी किसान और पशुपालक
अब अपनी उपज और उत्पाद तथा पशु , दूध व इनसे उत्पादित सामग्री व सामान कहीं भी
कभी...
3 वर्ष पहले
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