समय सीमा के अंदर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पहाड़गढ़ के उपयंत्री कृष्णकांत शर्मा को 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 6 दिन के हिसाब से 1500 रूपये के अर्थदण्ड से कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने दण्डित किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत एक आवेदक ने सेवा प्राप्त करने के लिये 24 सितंबर 2020 को आवेदन दिया था जिसका डिस्पोजल उपयंत्री श्रीकृष्णकांत शर्मा को 1 अक्टूबर 2020 को करना था। निर्धारित तिथि तक सेवा प्रदाय नहीं करने तथा निर्धारित समय सीमा बीतने के 6 दिन बाद भी सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने उपयंत्री श्री शर्मा के खिलाफ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुये अधिनियम की धारा 7 (1) ख के प्रावधानों के अनुसार सेवा में विलंब का कारण प्रति प्रकरण पर प्रतिदिन 250 रूपये के हिसाब से 6 दिवस का 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।कलेक्टर ने उपयंत्री श्री कृष्णकांत शर्मा को 1500 रूपये के जुर्माने की शास्ति अधिरोपित करते हुये भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने के लिये सचेत किया है। यह काटी गई राशि आवेदक को प्रति आवेदन की दर से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है।
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