मंगलवार, 13 मई 2008

निजी नलकूप अधिग्रहित

निजी नलकूप अधिग्रहित

मुरैना 12 मई 08/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत ग्राम धौंधा विकास खण्ड पहाडगढ में श्री उम्मेद बघेल के निजी नलकूप को अधिग्रहित करने के आदेश जारी किये हैं । कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के प्रस्ताव अनुसार इस नलकूप का अस्थाई रूप से अधिग्रहण 30 जून 08 तक के लिए किया गया है । आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त अवधि अतिरिक्त आगामी दो माहों तक के लिए बढाई जा सकेगी ।

       अधिग्रहित नलकूप से श्री उम्मेद बघेल को घरेलू प्रयोजन के लिए जल की पर्याप्त मात्रा का प्रदाय जारी रहेगा । नलकूप के स्वामी को प्रत्येक माह के लिए जल स्त्रोत विकास और अधोसंरचना के चालू बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर किराये का भुगतान किया जायेगा । जिसका निराकरणलोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जायेगा । विद्युत डीजल पंप की स्थापना और इसका भुगतान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जायेगा । अधिग्रहण अवधि में जल स्तर तथा अधोंसंरचना संबंधी किसी भी नुकसान को प्राप्त करने का अधिकार नलकूप स्वामी को होगा ।

 

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