180 रूपये के प्रीमियम पर 12 हजार रूपये के कृषि बीमा का लाभ
मुरैना 21 सितम्बर 2007// राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का लाभ ऋणी कृषकों के साथ ही अऋणी कृषकों को भी दिलाया जायेगा । गेंहूं और सरसों की फसल के लिए मात्र 180 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि जमा करने पर क्रमश: सवा बारह हजार रूपये और साढ़े नौ हजार रूपये कृषि बीमा का लाभ दिया जायेगा । यह जानकारी कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज सम्पन्न राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समीक्षा बैठक में दी गई है।इस अवसर पर उप संचालक कृषक कल्याण एवं कृषि विकास तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
ज्ञात हो कि प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों और रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है । कोई भी कृषक अधिसूचित फसल का बीमा करा सकता है । गेंहू फसल के लिए 180 रूपये के प्रीमियम पर 12 हजार 210 रूपये और सरसों फसल के लिए 180 रूपये के प्रीमियम पर 9 हजार 580 रूपये की बीमा कराया जा सकता है । योजना की इकाई पटवारी हल्का रहेगी । लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रीमियम में अनुदान दिया जायेगा । पिछले तीन वर्षों की औसत उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति की गणना की जायेगी । ऋणी कृषक का बीमा फसल ऋण लेते समय बैंक से ही हो । गैर ऋणी कृषकों को बैंक शाखा में जाकर स्वयं बीमा कराना होगा । कलेक्टर ने ऋणी कृषकों को भी बीमा योजना से जोड़ने के प्रयासों में गति लाने के निर्देश दिये ।
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