शनिवार, 2 फ़रवरी 2008

निजी रोपणी स्थापना हेतु अनुदान

निजी रोपणी स्थापना हेतु अनुदान 

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पन्ना 31 जनवरी- निजी रोपणी की स्थापना से उद्यमिता विकास योजना के तहत एक हैक्टेयर रकबे में निजी रोपणी बैंक ऋण द्वारा स्थापित करने पर स्थापना पर किए गए व्यय पर सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को लागत इकाई का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख 75 हजार रूपये जो भी कम हो तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद के हितग्राहियों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2 लाख 50 हजार रूपये जो भी कम हो अनुदान निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निजी रोपणी स्थापना कार्य करने पर देय होगा।

       सहायक संचालक उद्यान ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुदान राशि तीन किस्तों में मूल्यांकन पश्चात भुगतान किया जाएगा। जिसकी प्रथम किश्त 25 प्रतिशत राशि कार्य प्रारंभ होने पर, द्वितीय किश्त 50 प्रतिशत राशि निर्धारित कार्यो के अंतिम चरण में पहुंचने पर तथा शेष 25 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण होने पर देय होगी। रोपणी की स्थापना प्रत्येक विकासखण्ड के एक-एक चयनित स्थल पर ही की जाएगी। नर्सरी हेतु स्थल चयन राजमार्ग अथवा पक्की सडक से जुडा हो। चयनित स्थल पर सिचाई हेतु वर्ष पर्यन्त जल का होना आवश्यक है। भूमि उत्तम जल निकास वाली 2 मीटर तक गहरी होना आवश्यक है। वर्षा ऋतु मे ंनर्सरी स्थल नदी डूब में नहीं आना चाहिए, रोपणी में वर्ष पर्यन्त आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी अथवा गाइड लाइन हेतु जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 252153 तथा विकासखण्ड स्तर पर रोपणी में पदस्थ उद्यान अधीक्षक/प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है।

 

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