शनिवार, 2 फ़रवरी 2008

अवैध उत्खनन के प्रकरण में 75 हजार रूपये का अर्थदण्ड

अवैध उत्खनन के प्रकरण में 75 हजार रूपये का अर्थदण्ड

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पन्ना एक फरवरी- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना श्री संजय जैन ने गल्ला मण्डी के पीछे पन्ना निवासी श्री इकबाल मोहम्मद पर अवैध उत्खनन करने के कारण 75 हजार 6 सौ रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। इस संबंध में पारित आदेश के अनुसार इकबाल मोहम्मद को ग्राम सरकोहा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 88 के अंश भाग रकबा दशमलव 40 हैक्टेयर पर 3708 घनमीटर फर्सी पत्थर के उत्खनन किए जाने के कारण उत्खनित फर्सी पत्थर के बाजार मूल्य का दुगना 75 हजार 6 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। इसके साथ ही खनिज निरीक्षक पन्ना द्वारा जांच के दौरान जप्त एक ट्रक फर्सी पत्थर, एक-एक रम्भा, झूमरा एवं हथौडी, दो कुदारी एवं 4 टांकियां को खुली नीलामी में नीलाम कर राशि खजाने में जमा कराने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिए गए हैं।

 

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