अपील निगरानी के प्रकरण अब कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे
मुरैना एक अक्टूबर 2007 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने कार्य सुविधा की दृष्टि से किये गये कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन किया है । संशोधित आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत तहसील मुरैना व जौरा के अपील एवं निगरानी प्रकरण 1अक्टूबर 07 से कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे । इन तहसीलों के पूर्व से प्रस्तुत अपील और निगरानी प्रकरणों का निराकरण पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा ।
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