रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित
मुरैना 29सितम्बर 2007 // केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माप दण्डों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा । रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों और अत्याधिक आवाज वाले फटाकों का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा । इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूध्द ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त कर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
जिला दंडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि म.प्र.ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति लिया जाना आवश्यक है । ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में आपत्ति होने पर पुलिस कन्ट्रोल रूप के दूरभाष क्रमांक 100 और कलेक्टर कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 226500 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ।
अनुविभागीय दंडाधिकारी मुरैना श्री विजय अग्रवाल के अनुसार ध्वनि प्रदूषण नियम का पालन नहीं होने के कारण जन सामान्य को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है । नागरिकों और ईको साउण्ड व्यवसाइयों को सूचित किया गया है कि वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना तीव्र आवाज में तथा रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करें । आदेश के उल्लंघन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त कर संबधित के विरूध्द दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
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