गुरुवार, 4 अक्टूबर 2007

निचली अदालत से उच्चतम न्यायालय तक नि:शुल्क सहायता दी जायेगी

निचली अदालत से उच्चतम न्यायालय तक नि:शुल्क सहायता दी जायेगी

मुरैना 4 अक्टूबर 2007// गांधी जयंती पर वार्ड 6 तुस्सीपुरा के निवासियों को कानून की मूलभूत जानकारी से अवगत कराने के लिए विधिक साक्षरता शिविर अयोजित किया गया । शिविर में न्यायिक दंडाधिकारी श्री अरबिन्द कुमार गोयल ने बताया कि गरीबों को निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक नि: शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है । उन्होंने समाज को शिक्षित करने तथा बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें बैद्यानिक रूप से सशक्त बनायेजाने की दिशा में सभी से सहयोग की अपेक्षा की। धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या करते हुए उन्होंने लाचार, असहाय वृध्द मांता-पिता तथा परित्यक्त की गई महिला के प्रकरणों में शीघ्र व उचित कार्यवाही कर उन्हें उचित भरण पोषण राशि प्रदान करने हेतु जिला प्राधिकरण की संकल्पता को स्पष्ट किया ।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के. शुक्ला ने नगर के वार्ड व अन्य गन्दी निचली बस्तियों में शिविर लगाकर उनकी समस्यायें सुनने तथा उनके निराकरण की दिशा में त्वरित कार्यवाही करने की शासन की मंशा को स्पष्ट किया । कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री मोहन चंद वांदिल ने की । उन्होंने गरीबों के प्रकरणों में हर तरह के कानूनी सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वश्त किया । शिविर में श्रीमती सुमन इन्दौरिया द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों, श्री रामहेत पिप्पल एडवोकेट द्वारा योजना की प्रक्रिया तथा शासन द्वारा संचालित विविध कल्याणकारी कार्यक्रम की जानकारी नागरिकों को दी गई । श्री विनय मिश्रा एडवोकेट द्वारा उपभोक्ता कानून के विषय में नागरिकों को बताया गया । शिविर को समाज सेवी सर्वश्री तसलीम खान, बद्री प्रसाद जाटव, कमला कृष्ण एडवोकेट हरिनारायण नामदेव, डा. हरिचंन्द्र सेंगर तथा भू.पू. पार्षद बतकश्री माहौर द्वारा भी सम्बोधित किया गया ।

 

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