शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2020

सात बदमाश आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

 जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के प्रस्ताव पर 7 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन सातों आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।                   
    जिन 7 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें ग्राम पिपरई थाना सरायछोला के ऐदल सिंह पुत्र द्वारिका सिंह गुर्जर, ग्राम मेवदा थाना सिविल लाइन के सभाराम पुत्र विजय सिंह गुर्जर, ग्राम जगन्नाथ का पुरा पिडावली थाना सिविल लाइन के टीकाराम पुत्र नकटू सिंह गुर्जर, ग्राम गडौरा थाना सरायछोला के बंटी उर्फ धर्मवीर सिंह गुर्जर, ग्राम कैमरा थाना सरायछोला के करूआ उर्फ राकेश पुत्र बैजनाथ गुर्जर, दीक्षित वाली गली रामनगर मुरैना के कान्हा पंडित पुत्र भगवती प्रसाद शर्मा, प्रेमनगर मुरैना थाना सिविल लाइन के भूपसिंह पुत्र भूरी सिंह जाटव के नाम शामिल है। इन सातों आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने इन 7 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाये। आदेश में कहा है कि यह सातों अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।

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