मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा श्री सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं अपर जिला जज श्री शरत चन्द्र सक्सैना के निर्देशन में जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील न्यायालय अम्बाह, जौरा और सबलगढ में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए ऑनलाइन वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से 31 अक्टूबर 2020 को स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत का आयेाजन किया जा रहा है।
जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील न्यायालय अम्बाह, जौरा, सबलगढ़ आयोजित होने वाली स्थाई एवं निरन्तर लोक अदालत में ऐसे मोटर क्लेम के प्रकरण जिनमें बीमा कंपनियॉ एवं दावाकर्ता राजीनामा के लिए तैयार है, आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, विद्युत संबंधी प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जो पक्षकार इस ऑनलाइन स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराना चाहता है, वे स्वयं एवं अधिवक्तागण के माध्यम से इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
नये कृषि कानूनों के तहत आनलाइन किसान खरीद बिक्री हेतु अपना पंजीयन करायें
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ग्वालियर टाइम्स , नये कृषि अधिनियमों के अनुसार कोई भी किसान और पशुपालक
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3 वर्ष पहले
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