अमानक पाये गये डीएपी उर्वरक के क्रय विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक श्री पीसी पटेल ने लगाया है।
श्री पटेल ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी सी.एफ.सी.एल. का उर्वरक डीएपी है। इसकी गुणवत्ता का नमूना 22 सितम्बर 2020 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। श्री पटेल ने इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक जुलाई 20 के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय विक्रय भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।
नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आज अंतिम तारीख आज 17 उम्मीदावरों ने नाम
निर्देशन पत्र दाखिल किये
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संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/
नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पांचवे दिन यानी 15 अक्टूबर को 17
उम्मीदवारों द्वारा अपनी नाम जद्दगी का पर्चा दाखिल क...
4 वर्ष पहले
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