विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु निर्वाचन के दौरान राजनैतिक रैली, जुलूस तथा जनसभा में शामिल वाहनो के संबंध में पेट्रोल पम्प के संचालको को निर्देश दिये है कि यदि किसी अभ्यर्थी या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा राजनैतिक रैली, जुलूस तथा जन सभाओं में शामिल वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल भराये जाकर राशि का भुगतान किया जाता है तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी मुरैना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पेट्रोल पम्प 24 घण्टें सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाए।
नये कृषि कानूनों के तहत आनलाइन किसान खरीद बिक्री हेतु अपना पंजीयन करायें
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ग्वालियर टाइम्स , नये कृषि अधिनियमों के अनुसार कोई भी किसान और पशुपालक
अब अपनी उपज और उत्पाद तथा पशु , दूध व इनसे उत्पादित सामग्री व सामान कहीं भी
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3 वर्ष पहले
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