गुरुवार, 22 अक्टूबर 2020

प्रत्याशी बगैर सर्टिफिकेशन के विज्ञापन प्रसारित नहीं करायें

 प्रत्याशियों द्वारा एम.सी.एम.सी. कमेटी के बगैर सर्टिफिकेशन के विज्ञापन प्रसारित नहीं किये जायेगें। एम.सी.एम.सी. के सर्टिफिकेशन देने पर ही प्रत्याशी इलेक्ट्रॉनिक चैनल स्थानीय केवल, प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रसारित करा सकेगें।  

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर मीडिया मॉनीटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी से प्रत्यार्शियों द्वारा मांग करने पर उनके द्वारा प्रसारित कराये जाने वाले विज्ञापनों के लिए सर्टिफिकेशन करेंगी। सम्बन्धित प्रत्याशी अथवा उनका अभिकर्ता को एम.सी.एम.सी. कमेटी को सर्टिफिकेशन के लिए विज्ञापन या कार्यक्रम की स्क्रीप्ट हस्तलिखित या टायपिंग की गई 2 प्रति में स्व प्रमाणित कर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगी। न्यूज चैनल स्थानीय केवल एवं प्रिंट मीडिया प्रत्यार्शियों के बगैर सर्टिफिकेशन के विज्ञापन प्रसारित नहीं करेंग। बैसे हर प्रत्यार्शी राज्य स्तरीय कमेटी से सर्टिफिकेशन कराके आयेगें इसके अलावा जो प्रत्यार्शी स्थानीय स्तर पर सर्टिफिकेशन लेना चाहे तो वे स्थानीय स्तर पर गठित एम-सी एमसी समिति से ले सकते है।       
    कलेक्टर ने कहा कि यह कमेटी चुनाव पर खड़े प्रत्यार्शियों द्वारा जारी किये गए समाचारों, विज्ञापनों अथवा मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रेरित करने के लिए छपवाई गई खबरों को पेड न्यूज के दायरे में लेकर कार्यवाही कर रही है। बगैर सर्टिफिकेशन कराये कोई भी प्रत्यार्शी इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर विज्ञापन आदि प्रदर्शित कराते है तो उन्हें रिटर्निंग ऑफीसर प्रत्याशी को नोटिस जारी करेगें। नोटिस की प्रति व्यय प्रेक्षक को भी भेजी जायेगी। नोटिस का जबाव प्रत्याशी को 48 घण्टे के अन्दर आर.ओ को देना होगा। प्रत्याशी द्वारा आर.ओ. को दिये गये जबाव की प्रति एम.सी.एम.सी को भेजेंगे ताकि एम.सी.एम.सी प्रत्याशी के खर्च को चुनावी व्यय में जोड़ सके।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी जिला एम.सी एम.सी के निर्णय के विरूद्ध 48 घन्टे में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है। जिसकी प्रति प्रत्याशी को जिला स्तरीय कमेटी को भी देना होगी। राज्य स्तरीय समिति 96 घन्टे में प्रत्याशी की अपील पर विचार कर निर्णय से प्रत्याशी और जिला स्तरीय एम.सी एम.सी समिति को अवगत करायेंगी। प्रत्याशी राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध 48 घन्टे में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
    एम.सी.एम.सी सभी प्रकार के प्रिंट मीडिया के विज्ञापन की मॉनीटरिंग कर रही है। चुनाव से संबंधित सभी पेम्पलेट, पोस्टर, हैंडविल्स तथा अन्य सामग्री का प्रकाशन पर उस पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम प्रिंट होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर संबंधित के विरूद्ध 127-ए या आर.पी एक्ट 1951 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

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