मुरैना | 18-अक्तूबर-2020
विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की अवधि के दौरान कोलाहल पर नियंत्रण बनाए रखना लोकहित में आवश्यक है। इस संबंध में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने निर्वाचन सम्पन्न होने तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। निर्वाचन अवधि के दौरान ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन प्रचार के समय ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी से लेना होगी। सर्वोच्च न्यायालय निर्णित रिट पिटिशन (सिविल) क्रमांक 72,98 में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2005 का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक की अवधि के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमति जारी करता अधिकारी, शासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुमति देने या निरस्त करने के लिए सक्षम होंगे।
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3 वर्ष पहले
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