दस ग्राम पंचायतों को पंचायत कर्मी की नियुक्ति हेतु अंतिम अवसर
मुरैना 29 नवम्बर 2007 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने दस ग्राम पंचायतों में की गई पंचायत कर्मी (सचिव) पद की नियुक्ति नियमानुसार नहीं होने के कारण निरस्त कर दी है तथा सरपंचों को 30 दिवस के भीतर नियमानुसार रिक्त पद की पूर्ति हेतु अंतिम अवसर दिया है । निर्धारित समय सीमा में रिक्त पद की पूर्ति में असफल रहने पर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (2) के अन्तर्गत पद पूर्ति की कार्रवाई हेतु शक्तियॉ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपी जायेगी ।
जनपद पंचायत मुरैना की ग्राम पंचायत मुडिया खेड़ा में श्रीमती मधुवाला, सिरमिती में श्री ध्रुवजीत शर्मा, डोंगरपुर किरार में श्री श्याम बिहारी सिंह, जगतपुर में श्री भूपसिंह जाटव, और छौदा में कुमारी मनोज कुमारी, की पंचायत कर्मी (सचिव) पद पर की गई नियुक्ति अवैधानिक होने के कारण निरस्त की गई है । पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक श्री सुभाष गुप्ता को अपने पर्यवेक्षण में नियमानुसार पंचायत कर्मी की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ।
इसी प्रकार जनपद पंचायत सबलगढ़ की ग्राम पंचायत रहूकागांव में श्री अनिल कुमार अटेरिया, गुलालई में श्री राम किशोर शर्मा, और पासौन कलां में श्री पान सिंह धाकड़ का पंचायत कर्मी पद पर की गई नियुक्ति संबंधी ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव अवैधानिक होने के कारण निरस्त कर दियागया है । पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक श्री एच.बी. सिंह को नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई सम्पन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है ।
जनपद पंचायत जौरा की ग्राम पंचायत हड़वांसी में श्री अवधेश शर्मा और विलगांव चौधरी में श्री कमलकिशोर धाकड़ की पंचायत कर्मी (सचिव) पद पर की गई नियुक्ति अवैधानिक होने के कारण निरस्त करते हुए नोडल अधिकारी पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक श्री पी.एन. गोंदिया को अपने पर्यवेक्षण में नियमानुसार पंचायत कर्मी की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करानेके निर्देश दिए गये हैं ।
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