25 प्रतिशत से कम वर्षा वाली तहसील सूखा प्रभावित मानी जायेगी
मुरैना 26 नवम्बर 2007 // राज्य शासन द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए नये मापदंड तय किये गये हैं । मंत्रि परिषद ने इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा सूखे से निपटने के उपाय और पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में किये जाने वाले उपायों से संबंधित निर्देशों के तैयार किये गये परिपत्र को भी अनुमोदित कर दिया है । इस के अनुसार 30 सितम्बर तक औसत वर्षा से 25 प्रतिशत कम वर्षा वाली तहसील को सूखा प्रभावित माना जायेगा ।
सूखा के आंकलन के लिए नये मापदंण्ड में तहसील के अलावा ग्राम समूह को भी इकाई माना गया है । किसी तहसील के कुल ग्रामों के 25 प्रतिशत या अधिक तथा कम से कम 10 ग्रामों के समूह में स्थिति प्रत्येक ग्राम में खरीफ फसल की 50 पैसे तक आनावारी आने पर तहसील को अथवा ग्राम समूह को सूखा प्रभावित मान्य किया जायेगा । रबी की औसत बुवाई से 30 प्रतिशत कम बुवाई होने पर भी तहसील को सूखा प्रभावित माना जायेगा ।
मंत्रि परिषद ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक में प्रस्तावित संशोधनों को भी अनुमोदित किया है । इन प्रावधानों को एक अक्टूबर 07 से प्रभावशील किया गया है । इसमें फसल हानि, पशु हानि , झुग्गी झौंपड़ी के नष्ट या क्षति ग्रस्त होने पर सहायता देने का प्रावधान किया गया है ।
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें