गुरुवार, 29 नवंबर 2007

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लंबित प्रकरणों में कर निर्धारण की प्रक्रिया से छूट

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लंबित प्रकरणों में कर निर्धारण की प्रक्रिया से छूट

मुरैना 28 नवम्बर 2007//वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लंबित कर निर्धारण प्रकरणों के निवर्तन के लिए व्यवसाईयों को कर निर्धारण की प्रक्रिया से छूट दी गई है । इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित वर्ष के लिए देयकर तथा व्याज का भुगतान करने वाले 4 करोड़ रूपये तक वार्षिक टर्न ओव्हर वाले व्यवसायी 30 नवम्बर तक और अन्य व्यवसायी 15 दिसम्बर तक कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

      वाणिज्यिक कर अधिकारी मुरैना वृत्त-2 के अनुसार जिन औद्यौगिक इकाइयों को कर मुक्ति एवं आस्थगन भुगतान की सुविधा मिली है, जिनका  वार्र्षिक विक्रय 50 करोड़ रूपये से अधिक है, वर्ष 2004-05 और 2005-06 की अवधि के जिन प्रकरणों में कर अपवंचन पाया गया है, जिन इकाईयों का 50 प्रतिशत विक्रय राज्य से बाहर है, जो भू- राजस्व संहिता के तहत बकायादार है तथा ऐसे व्यवसाई जिनका वार्षिक देयकर 50 लाख रूपये से अधिक है, को इस योजना के तहत लाभ उठाने की पात्रता नही होंगी

      इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यवसाइयों को निर्धारित शपथ पत्र के साथ आवेदन करना होगा । प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक -पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा । इसी के आधार पर प्रान्तीय, केन्द्रीय तथा प्रवेश कर के प्रकरणों में कार्रवाई की जायेगी । अधनियम के अधीन दी गई छूट विहित घोषणा पत्र प्रस्तुत होने की शर्त के अधीन होगी । आवेदन को मान्य किये जाने की संसूचना व्यवसायी को 90 दिवस के भीतर भेजी जायेगी और अधिनियमों के प्रयोजन के लिए इसे आदेश माना जायेगा ।

      चार करोड़ रूपये तक के टर्न ओव्हर वाले व्यवसाइयों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर पात्र व्यवसाइयों की सूची तैयार कर 20 दिसम्बर तक संभागीय उपायुक्त को प्रेषित की जायेगी और इससे अधिक के टर्न ओवर वाले व्यवसाईओं की सूची 5 जनवरी तक भेजी जायेगी । संभागीय उपायुक्त द्वारा अनुमोदित सूची 10 जनवरी तक वापिस की जायेगी और इसके आधार पर 21 जनवरी तक आवेदन को स्वीकार किये जाने की संसूचना तैयार की जायेगी ।

 

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