पटवारी पर भू अधिकार पुस्तिका फाडने का गंभीर आरोप :::जिपं सदस्य ने की कलेक्टर से शिकायत=-
मुरेना.9 जुलाई 09 (दैनिक मध्यराज्य) जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह सिकरवार ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अंबाह तहसील के पटवारी हल्का नं.09 बडफरा के पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायम में आरोप लगाया गया है कि आवेदक राधाक्ष्ण पुत्र हरिशंकर अग्रवाल एवं श्रीमती सुशीला देवी अग्रावल वेवा हरिशंकर अग्रवाल निवासी अंबाह ने ग्राम बडफरा में जमीन क्रय की थी उक्त विक्रय पत्र की रजिस्ट्री, शपथ पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज की मूल कांपी पटवारी को नामांतरण हेतु 19 फरवरी 09 को दी गई थी। जिसका नामांतरण क्रमांक 14,19,02,09 है उक्त दिये गये पटवारी को दस्तावेज डेढ माह बाद वापिस कर दिये एवं उसने अपने खतरा खतौनी व नामांतरण पंजी में नाम दर्ज करते हुये भू-अधिकार पुस्तका बनाई और क्रेता से नामांतरण करने की एवज में 20,000 रू. बीस हजार रूपये की मांग की किन्तु इतनी बढ़ी रकम देने से प्रार्थी ने मना किया तो पटवारी ताव में आकर गाली गलौच करने लगा और उसने उक्त बनाई गयी भू-अधिकार पुस्तिका को फाडकर फेंक दिया और कहा कि हमारी शिकायत कर देना हम सबको ऊपर रूपये देकर ही यहां पर बैठे है।
कलेकटर महोदय से पटवारी की असंवैधानिक गतिविधियों से आवेदन कर्ता मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान होकर दर-दर की ठोकर खाता फिर रहा है। जब कि उक्त पटवारी निरंतर षडयंत्र पूर्वक विक्रेताओं को झगड़ा फसाद करने के लिये तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। उक्त अनियमित असंवैधानिक गतिविधियों में तहसीलदार महो. का भरपूर संरक्षण प्राप्त है। पटवारी तहसीलदार के नाम पर खुले आम हितग्राहियों से अपने मनमाने ढग से कार्य करने के बदले में रूपयें व पैसों की मांग करता है, और रूपये व पैसे न देने पर हरिजन एक्ट लगा देने की धौंस देता है। तहसीलदार महोदय भी पटवारी के दवाव में आकर कोई भी कार्यवाही नही करना चाहते है।
उक्त पटवारी के राजस्व रिकार्ड को सील कर अनुचित एवं असवैधानिक क्रिया कलापों की जांच करके पटवारी गोरीशंकर सखवार को निलंति कर संवैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही करने एवं आवेदक के नामांतरण की भू-अधिकार पुस्तिका को दिलाने की मांग जिला पंचायत सदस्य अशोकसिंह सिकरवार ने की है।
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