बुधवार, 9 जुलाई 2008

29 ग्राम पंचायतों के वित्तीय अधिकारों पर रोक

29 ग्राम पंचायतों के वित्तीय अधिकारों पर रोक

मुरैना 8 जुलाई 08/ कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने नियमानुसार ऑडिट नहीं कराने वाली 29 ग्राम पंचायतों के सचिवों के वित्तीय अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है ।

       ज्ञात हो कि ग्राम पंचायतों को चार्टर्ड एकाउन्टेंट से आडिट कराना जरूरी है । जनपद पंचायत कैलारस की ग्राम पंचायत गस्तोली और तिलोंजरी, मुरैना की ग्राम पंचायत बिजौलीपुरा, हुसैनपुर, करूआ, नावली बडागांव, परीक्षा, रन्चोली , चुरहेला, गडौरा, खरगपुर, नायकपुरा, पढावली, धनेला, नौगांव, पारोली और सांगोली, पहाडगढ़ की ग्राम पंचायत ताजपुर, बरूपुरा, कैमरा, चिन्नौनी करैरा, भर्रा, सिंगरोली और कन्हार तथा जौरा की ग्राम पंचायत मुदावली, गुडाचम्बल, खेनेता, सहराना और महाराजपुर द्वारा दो बार नोटिस देने के बावजूद भी वर्ष 2006-07 का चार्टर्ड एकाउन्टेंट से आडिट नहीं कराया गया ।

       लेखा का आडिट नहीं कराने को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए कलेक्टर ने उक्त ग्राम पंचायतों के सचिवों को म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत प्रदत्त वित्तीय अधिकारों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है ।

 

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