दुग्ध पदार्थों के निर्माण और विक्रय पर रोक
मुरैना 7 जून07- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मुरैना श्री आकाश त्रिपाठी  ने जिले में दूध की कम उपलब्धता के दृष्टिगत दुग्ध पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय  को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया है । भारतीय दंडप्रक्रिया संहिता की धारा  144 के तहत  लागू इस प्रतिबन्धात्मक आदेश की अवधि एक माह तक रहेगी और यह आदेश दुग्ध संघ बानमौर  पर लागू नहीं होगा ।
       विदित हो कि अप्रत्याशित रूप से बढी गर्मी के कारण दूध  उत्पादन में हुई कमी से तथा दूध का उपयोग खोवा,पनीर व मिठाइयां बनाने में होने से  जिले में दूध की उपलब्धता में कमी आ गई है । जिससे बच्चों और बीमार व्यक्तियों को  अच्छी गुणवत्ता का दूध पर्याप्त मात्रा में उचित दरों पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है  । अपमिश्रित दूध से बना मावा तथा मावा से बनी मिठाईयों के कारण जनस्वास्थ्य के लिए  खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना बढ गई है । मुरैना जिले में लोक स्वास्थ्य सुरक्षा  की दृष्टि से दूध की सुगमता पूर्वक उपलब्धता बनाये रखने के लिए दूध से बनने वाले  मावा और मावा से बनने वाली मिठाईयों के निर्माण, विक्रय,निर्यात और भंडारण पर तत्काल  प्रभाव से रोक लगा दी गई है । आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूध्द नियमानुसार  कार्रवाई की जायेगी ।
 
 
 
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