महाराजपुर का क्षेत्र पोल्ट्री फार्म व्यवसाय के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
मुरैना 5 जून07- अनुविभागीय दंडाधिकारी जौरा श्री डी.के.कम्ठान ने दंडप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत ग्राम महाराजपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को पोल्ट्रीफार्म जैसे व्यापार के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है । यह प्रतिबन्धात्मक आदेश राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मृत्यु होने के दृष्टिगत लगाया गया है तथा आगामी 6 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा ।
उक्त प्रतिबन्धात्मक कार्रवाई तहसीलदार जौरा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है । प्रतिवेदन में 12 मई से 3 जून तक 46 मोरों की मृत्यु होना बताया गया है और मृत्यु होने का मुख्य कारण सामान्य से अधिक तापमान तथा पानी की कमी बताया गया है । साथ ही महाराजपुर क्षेत्र के आसपास संचालित पोल्ट्रीफार्म से निकलने वाली वीट से भी मोरों की मृत्यु होने की संभावना प्रतिपादित की गई है । ग्रामीणों ने भी ज्ञापन देकर राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मृत्यु रोके जाने के लिए ठोस व प्रभावी कार्रवाई करने का अनुराध किया है ।
तहसीलदार जौरा के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अनुविभागीय दंडाधिकारी जौरा श्री डी.के.कम्ठान ने ग्राम महाराजपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को पोल्ट्रीफार्म व्यापार के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है । साथ ही श्री दिनेश और श्री कप्तान सिंह निवासी महाराजपुर श्री सीताराम सिकरवार निवासी विक्रम नगर, श्री लालाराम रेस्ट हाऊस पीछे श्री हरिओम शर्मा और संतकुमार सिकरवार यादव मार्केट ए वी रोड मुरैना, तथा श्री सुरेन्द्र यादव जौरा खुर्द के द्वारा संचालित पोल्ट्रीफार्म व्यवसाय महाराजपुर और उसके आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।
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