गुरुवार, 13 सितंबर 2007

स्कूल बसों में ''फर्स्ट एड वाक्स '' रखना जरूरी

स्कूल बसों में  ''फर्स्ट एड वाक्स '' रखना जरूरी

मुरैना 11 सितम्बर 2007// कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा एक याचिका में पारित आदेश के क्रम में प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक चिकित्साहेतु फर्स्ट एड वाक्स की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ।

       अनु विभागीय दण्डाधिकारी मुरैना श्री विजय अग्रवाल ने कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में क्षेत्र के सभी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधान अनुसार बस के आगे और पीछे स्पष्ट और बडे अक्षरों में स्कूल बस लिखवा दें तथा निर्धारित सीट से अधिक संख्या में बच्चें नहीं बैठायें । बसों की खिड़कियों में आड़ी ग्रिल अनिवार्य रूप से लगवायें तथा अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करें । बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नम्बर बड़े अक्षरों में आवश्यक रूप से लिखवायें । बस के वाहन चालक को भारी वाहन चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए और कभी ट्रेफिक नियमों के उल्लंघन का दोषी नहीं होना चाहिए । बच्चों के बस्तें रखने के लिए सीट के नीचे जगह होना चाहिए तथा सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल का एक शिक्षक अथवा अन्य व्यक्ति भी होना चाहिए।

       स्कूल बस का पंजीयन, परमिट और फिटनेश प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैे । इन सभी शर्तों का पालन प्रमाण पत्र भी अनुविभागीय दण्डांधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । नियमानुसार एवं शर्तों के अनुसार स्कूल बस का संचालन नहीं पाये जाने पर संबंधित प्राचार्य के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी और स्कूल की मान्यता भी निरस्त की जा सकती है ।

 

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