सोमवार, 10 सितंबर 2007

नई वितरण व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण 14 सितम्बर को

नई वितरण व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण 14 सितम्बर को

मुरैना 10 सितम्बर 2007 // सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मुरैना जिले में इस माह से नई वितरण व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत हर माह की 21, 22 और 23 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र की सभी उचित मूल्य दुकानों से राशन और कैरोसिन का वितरण किया जायेगा । व्यवस्था के संबंध में 14 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे जिला पंचायत के सभागार में नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों और विक्रेताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है । यह जानकारी आज कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक में दी गई । बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शिरोमणि दौहरे तथा नागरिक आपूति, सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे ।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है । इसमें किसी भी तरह की गडबड़ी और कालावाजारी को वर्दाश्त नहीं किया जायेगा और दोषी समिति प्रबंधक एवं विक्रेता के विरूध्द पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्रवाई की जायेगी । उन्होंने कहा कि वितरण व्यवस्था को सुदृण बनाने के लिए जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों से राशन एवं कैरोसिन वितरण हेतु दिन निर्धारित कर दिए गए हैं । इन निर्धारित दिवसों पर नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल का वितरण किया जायेगा । नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को चाहिए कि वे प्रत्येक खंड स्तर पर सामग्री का भंण्डारण सुनिश्चित कराये, ताकि हर माह की 15 तारीख तक सामग्री संबंधित दुकान को प्राप्त हो जाय ।

       श्री त्रिपाठी ने कहा है कि खाद्य निरीक्षक हाईवे पर वाहनों की जांच और उचित मूल्य दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण का अभियान चलायें । उन्होंने कहा कि डेरा डालों अभियान में दुकानों की जांच होगी और जिस क्षेत्र की भी शिकायतें बहुतायत में प्राप्त होंगी, उससे संबंधित खाद्यानिरीक्षक के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी । उन्होंने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग रोकने का अभियान भी चलाने के निर्देश दिए । ग्राम पंचायत रिठौरा कलां में वी.पी.एल कार्ड बन जाने के बाद भी संबंधित को वितरण नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के विरूध्द नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिए । जौरा में सामग्री का भंडारण नहीं होने की शिकायत पर भी कलेक्टर ने गंभीर आपत्ति की और तीन दिन में सामग्री नहीं पहुंचाने की स्थिति में संबंधित के विरूध्द कार्रवाई की चेतावनी दी ।

 

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