बुधवार, 18 अप्रैल 2007

बाल विवाह की रोकथाम हेतु दल गठित

बाल विवाह की रोकथाम हेतु दल गठित

 

मुरैना 18 अप्रेल07- अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम हेतु अनुविभागीय स्तर पर दल गठित किये गये हैं । दलों को 19 और 20 अप्रेल को अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले सामूहिक विवाह समारोहों पारिवारिक आयोजनों तथा जातीय संगठनों द्वारा आयोजित विवाह समारोहों पर निगरानी रखने तथा अवयस्क बालक बालिकाओं के विवाह होना पाये जाने परकानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं ।

       प्रभारी कलेक्टर श्री एस.के.सेवले ने बताया कि अनुविभाग अम्बाह के लिए एस.डी.ओ. अम्बाह, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अम्बाह, पोरसा और अम्बाह के तहसीलदार तथा परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना अम्बाह का दल बनाया गया है । अनुविभागीय अधिकारी मुरैना, सी एस पी मुरैना, तहसीलदार मुरैना और परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना मुरैना का दल अनुविभाग मुरैना तथा अनुविभागीय अधिकारी जौरा, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी जौरा, तहसीलदार जौरा तथा एकीकृत बाल विकास परियोजना पहाड़गढ़ और जौरा के परियोजना अधिकारी अनुविभाग जौरा में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों पर नजर रखेंगे ।

       इसी प्रकार अनुविभाग सबलगढ़ के लिए अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ तथा कैलारस और सबलगढ़ के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, तहसीलदार तथा परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना का दल गठित किया गया है ।

       गठित दल अपने अपने क्षेत्र में 19 और 20 अप्रेल को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले सामूहिक विवाह समारोहों पर निगरानी रखेंगे और कम उम्र के बालक बालिकाओं के विवाह होना पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे । जिला महिला बाल विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगी कि 19 और 20 अप्रेल को अक्षय तृतीया पर कोई बाल विवाह नहीं होने पावे ।

       उल्लेखित है कि बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है और इसकी रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान चलाकर सकारात्मक वातावरण तैयार करने की जरूरत है । बाल विवाह विरोध अभियान में प्रत्येक जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्वेश्य से प्रत्येक बालक बालिका से उसके माता पिता को रक्षा सूत्र बंधवाकर यह संकल्प दिलाया जायेगा कि वे अपने बच्चों का विवाह कम उम्र में नहीं करेंगे ।

 

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