जौरा और देवगढ में शराब विक्री पर रोक
मुरैना 10 जून 08/ नगरीय निकायों और पंचायतों के उप निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांति पूर्वक सम्पन्न कराने के दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने मतदान वाले दिन तक शराब की विक्री को प्रतिबंधित कर दिया है । आबकारी अधिनियम के तहत जारी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार नगर पंचायत जौरा की देशी-विदेशी मदिरा दुकान 11 जून को शाम 5 बजे तक बंद रहेगी और शराब की विक्री पर रोक रहेगी । इसी प्रकार ग्राम पंचायत विण्डवा देवगढ की देशी मदिरा दुकान 11 जून को मतदान समाप्ति अपरान्ह 3 बजे तक बंद रहेंगी । इस अवधि में मदिरा का विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा ।
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